Safai Karmakar Hetu Aavashyak Upakaran Sahayata Yojana ​

Safai Karmakar Hetu Aavashyak Upakaran Sahayata Yojana की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 02 सितंबर 2015 को असंगठित श्रमिकों के लिए शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को उनके काम के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करके सशक्त बनाना है।
Safai Karmakar Hetu Aavashyak Upakaran Sahayata Yojana ​
  • Safai Karmakar Hetu Aavashyak Upakaran Sahayata Yojana की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 02 सितंबर 2015 को असंगठित श्रमिकों के लिए शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को उनके काम के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करके सशक्त बनाना है।

28-04-2012

योजना वर्तमान में चल रही है

अभी बहुत समय है

  • छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 02 सितंबर 2015 को असंगठित श्रमिकों के लिए “Safai Karmakar Hetu Aavashyak Upakaran Sahayata Yojana” शुरू की।

सब आप पे डिपेंड करता है

  • यदि आपको आवेदन करने की प्रक्रिया ज्ञात है और आपके पास मोबाईल या कंप्युटर तथा इंटरनेट है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा |
  • और यदि आपको ये सब नहीं पता है तो नजदीक के किसी लोक सेवा केंद्र में जाकर 20 रुपये से 100 रुपये तक की शुल्क देकर आवेदन कर सकते है |
  • आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

  • छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग मे पजीकृत महिला एवं पुरुष जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के  बीच मे हो उनको ही इसका लाभ मिलेगा

  • छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग मे पजीकृत महिला एवं पुरुष जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के  बीच मे हो उनको ही इसका लाभ मिलेगा
    • अपंजीकृत आवेदक:
      सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
    • होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
    • निम्नलिखित विवरण दर्ज करेंसमूह का नाम चुनें: “असंगठित मर्मकार मंडल”सेवा चुनें: “असंगठित श्रमिक पंजीयन”आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन”अगला क्लिक करें।
    • छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जाँच करें और अगला क्लिक करें। ऑनलाइन “पंजीकरण फ़ॉर्म” भरें। सबमिट करें।
      पहले से पंजीकृत आवेदक:
    • सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
    • होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
    • निम्नलिखित विवरण दर्ज करेंसमूह का नाम चुनें: “असंगठित मर्मकार मंडल”सेवा चुनें: “योजना”आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन”अगला क्लिक करें।
    • अपना जिला नाम चुनें और पुराना/नया पंजीकरण नंबर प्रदान करें और अगला क्लिक करें।
    • योजना का नाम चुनें। आवश्यक विवरण ऑनलाइन भरें। सबमिट करें।
  • आवेदन पत्र
  • श्रम पंजीकरण कार्ड
  • आधार कार्ड
  • सफाई कर्मचारी होने का प्रमाण
  • पंजीकृत सफाई कर्मचारियों को गम बूट, दस्ताने, मास्क और एप्रन जैसे आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए 700 रुपये (केवल सात सौ रुपये) का अनुदान मिलेगा। सहायता राशि हर साल प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक को छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक को राज्य सरकार की किसी अन्य समानांतर योजना से सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • छत्तीसगढ़ श्रम विभाग मे पंजीकृत महिला एवं पुरुष होना चाहिए । जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच मे होनी चाहिए उनको ही ये लाभ मिलेगा ।
  • यह योजना क्या है?
  • छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 02 सितंबर 2011 को असंगठित कामगारों के लिए “सफाई कर्मचारी हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना” शुरू की।
  • योजना का उद्देश्य क्या है?
  • योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित कामगारों को उनके काम के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना है।
  • इसके क्या लाभ हैं?
  • वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इसका लाभ कौन उठा सकता है?
  • छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पात्र पंजीकृत असंगठित कामगार।
  • लाभ पाने के लिए आवश्यक आयु क्या है?
  • आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • क्या आवेदक राज्य सरकार की समानांतर योजना का लाभ उठा सकता है?
  • आवेदक को राज्य सरकार की कोई अन्य समानांतर योजना नहीं मिलनी चाहिए।
  • योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
  • आवेदक को “छत्तीसगढ़ असंगठित कामगार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल” के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। तभी आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
  • आवेदक छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत कैसे पंजीकरण कर सकते हैं?
  • 1. सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • 2. होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
  • 3. निम्नलिखित विवरण दर्ज करें, समूह का नाम चुनें: “असंगठित श्रमिक मंडल” सेवा चुनें: “असंगठित श्रमिक पंजीयन” आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन” अगला क्लिक करें।
  • 4. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जाँच करें और अगला क्लिक करें।
  • 5. ऑनलाइन “पंजीकरण फ़ॉर्म” भरें।
  • 6. सबमिट करें।
    योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
  • https://shramevjayate.cg.gov.in

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