Safai Karmakar Prasuti Sahayata Yojana

छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 11 मार्च 2015 को असंगठित श्रमिकों के लिए "सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना" शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मातृत्व सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके असंगठित श्रमिकों को सशक्त बनाना है।
Safai Karmakar Prasuti Sahayata Yojana
  • छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 11 मार्च 2015 को असंगठित श्रमिकों के लिए “Safai Karmakar Prasuti Sahayata Yojana” शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मातृत्व सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके असंगठित श्रमिकों को सशक्त बनाना है।

28-04-2012

योजना वर्तमान में चल रही है

अभी बहुत समय है

  • Safai Karmakar Prasuti Sahayata Yojana को 11 मार्च 2015मे शुरूकिया गया ।

सब आप पे डिपेंड करता है

  • यदि आपको आवेदन करने की प्रक्रिया ज्ञात है और आपके पास मोबाईल या कंप्युटर तथा इंटरनेट है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा |
  • और यदि आपको ये सब नहीं पता है तो नजदीक के किसी लोक सेवा केंद्र में जाकर 20 रुपये से 100 रुपये तक की शुल्क देकर आवेदन कर सकते है |
  • आवेदक (पुरुष या महिला) पंजीकृत श्रमिक जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष  चाहिए।

  • आवेदक (पुरुष या महिला) श्रम विभाग मे पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।

  • आवेदक (पुरुष या महिला) श्रम विभाग मे पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।
  • अपंजीकृत आवेदक:
  • सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
  • निम्नलिखित विवरण दर्ज करेंसमूह का नाम चुनें: “असंगठित मर्मकार मंडल”सेवा चुनें: “असंगठित श्रमिक पंजीयन”आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन”अगला क्लिक करें।
  • छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जाँच करें और अगला क्लिक करें। ऑनलाइन “पंजीकरण फ़ॉर्म” भरें।
  • सबमिट करें।
  • पहले से पंजीकृत आवेदक:
  • सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
  • निम्नलिखित विवरण दर्ज करेंसमूह का नाम चुनें: “असंगठित मर्मकार मंडल”सेवा चुनें: “योजना”आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन”अगला क्लिक करें।
  • अपना जिला नाम चुनें और पुराना/नया पंजीकरण नंबर प्रदान करें और अगला क्लिक करें।
  • योजना का नाम चुनें।
  • आवश्यक विवरण ऑनलाइन भरें।
  • सबमिट करें।
  • आधार कार्ड.
  • श्रम पंजीकरण कार्ड.
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र.
  • राशन कार्ड की प्रति.
  • महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ के रूप में गर्भावस्था के तीसरे महीने में ₹4,200 और गर्भावस्था के आठवें महीने में ₹2,800 की वित्तीय सहायता मिलेगी।
  • पुरुष कर्मचारियों को बच्चे के जन्म के बाद पितृत्व अवकाश के रूप में ₹3,000 की वित्तीय सहायता मिलेगी।
  • आवेदक (पुरुष या महिला) पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए। लाभ केवल दो बच्चों के लिए प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदक (पुरुष या महिला) पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए। उनको ही ये लाभ मिलेगा ।

https://shramevjayate.cg.gov.in/

  • Safai Karmakar Prasuti Sahayata Yojana योजना क्या है?
  • छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 11 मार्च 2015 को असंगठित कामगारों के लिए “सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना” नामक योजना शुरू की।
  • योजना का उद्देश्य क्या है?
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य मातृत्व सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके असंगठित कामगारों को सशक्त बनाना है।
  • इसके क्या लाभ हैं?
  • 1. महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था के तीसरे महीने में ₹4,200 और गर्भावस्था के आठवें महीने में ₹2,800 मातृत्व लाभ के रूप में वित्तीय सहायता मिलेगी।
  • 2. पुरुष कर्मचारियों को बच्चे के जन्म के बाद पितृत्व अवकाश के रूप में ₹3,000 की वित्तीय सहायता मिलेगी।
  • लाभ किसे मिल सकता है?
  • छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पात्र पंजीकृत असंगठित श्रमिक व्यक्ति और उनका परिवार।
  • कितने बच्चों के लिए इसका लाभ उठाया जा सकता है?
  • लाभ केवल दो बच्चों के लिए प्रदान किया जाएगा।
  • क्या माता-पिता में से कोई भी इस लाभ के लिए आवेदन कर सकता है?
  • कोई भी लाभ के लिए आवेदन कर सकता है।
  • योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
  • 1. सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • 2. होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
  • 3. आवश्यक विवरण प्रदान करें।
  • 4. आवेदन पत्र भरें।
  • 5. सबमिट करें।
  • योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
  • https://shramevjayate.cg.gov.in/schemes.aspx

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