
Saraswati Cycle Yojana
Saraswati Cycle Yojana सरकारी विद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9वीं की छात्राओं को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना। इस योजना के तहत स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए राज्य सरकार ने बालिकाओं को साइकिल देने का निर्णय लिया है। साइकिल मिलने से बालिकाएं स्कूल दूर होने पर भी स्कूल जा सकेंगी।

- Saraswati Cycle Yojana सरकारी विद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9वीं की छात्राओं को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना। इस योजना के तहत स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए राज्य सरकार ने बालिकाओं को साइकिल देने का निर्णय लिया है। साइकिल मिलने से बालिकाएं स्कूल दूर होने पर भी स्कूल जा सकेंगी।
- Scheme Announced Date/योजना की घोषणा तारीख
28-04-2012
- Application Start/आवेदन की शुरुआत
योजना वर्तमान में चल रही है
- Deadline For Apply/आवेदन की अंतिम तिथि
अभी बहुत समय है
- Saraswati Cycle Yojana 01.10.2010 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु समूह की पंजीकृत महिला एवं पुरूष श्रमिक हितग्राहियों को दिया जायेगा ।
- Application Fee/आवेदन शुल्क
सब आप पे डिपेंड करता है
- यदि आपको आवेदन करने की प्रक्रिया ज्ञात है और आपके पास मोबाईल या कंप्युटर तथा इंटरनेट है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा |
- और यदि आपको ये सब नहीं पता है तो नजदीक के किसी लोक सेवा केंद्र में जाकर 20 रुपये से 100 रुपये तक की शुल्क देकर आवेदन कर सकते है
- Age Limit/लाभार्थी की उम्र सीमा
- Saraswati Cycle Yojana 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु समूह की पंजीकृत महिला एवं पुरूष श्रमिक हितग्राहियों को दिया जायेगा ।
- Who is Beneficiaries /लाभार्थी कौन है ?
- Saraswati Cycle Yojana छत्तीसगढ़ श्रम विभाग मे पंजीकृत 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु समूह की पंजीकृत महिला एवं पुरूष श्रमिक हितग्राहियों को दिया जायेगा ।
- Saraswati Cycle Yojana छत्तीसगढ़ श्रम विभाग मे पंजीकृत 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु समूह की पंजीकृत महिला एवं पुरूष श्रमिक हितग्राहियों को दिया जायेगा ।
- आवेदक को सबसे पहले संबंधित स्कूल या संस्था के प्रधानाध्यापक से संपर्क करना चाहिए।
- आवेदक इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) से भी संपर्क कर सकते हैं।
- इसके बाद आवेदक को छत्तीसगढ़ Saraswati Cycle Yojana का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी पूरी तरह से भरें।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र को संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- आवेदन पत्र के अनुमोदन के बाद आवेदक को सूचित किया जाएगा।
- लाभार्थी बालिकाओं का चयन जाति प्रमाण पत्र और बी.पी.एल. के आधार पर प्राचार्य द्वारा किया जाता है।
- के.बी.पी.एल. से संबंधित वर्ग की बालिकाओं का चयन कार्ड के आधार पर किया जाता है।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- बी.पी.एल. कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- स्कूल प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- Saraswati Cycle Yojana योजना के अंतर्गत छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की जा रही हैं।
- Saraswati Cycle Yojana के लिए निम्नलिखित श्रेणी के नागरिक पात्र हैं: –
केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होने चाहिए। - गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की छात्राएं।
- एससी/एसटी की छात्राएं। कक्षा 9वीं की छात्राएं।
- Saraswati Cycle Yojana का लाभ केवल छात्रों को ही दिया जाता है जो किसी स्कूल मे अध्ययनरत हो
- Official Link/आधिकारिक वेबसाईट
https://shramevjayate.cg.gov.in/schemes.aspx
- Saraswati Cycle Yojana के लिए निम्नलिखित श्रेणी के नागरिक पात्र हैं: –
- केवल छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की छात्राएं। एससी/एसटी की छात्राएं। कक्षा 9वीं की छात्राएं।
- इस योजना के तहत क्या लाभ हैं?
योजना के तहत छात्राओं को मुफ्त साइकिल वितरित की जा रही हैं। - क्या यह योजना किस राज्य के लिए है?
यह योजना छत्तीसगढ़ के लिए है। - क्या अन्य राज्य की छात्राएं भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं?
नहीं, यह योजना केवल छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है। - क्या छात्र भी आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, यह योजना केवल छात्राओं के लिए है। - क्या सभी श्रेणियों की छात्राएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं?
नहीं, केवल एससी/एसटी की छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं। - क्या कोई वित्तीय शर्त लागू है?
छात्राओं को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) होना चाहिए। - क्या कोई शैक्षणिक पात्रता मानदंड है?
यह योजना केवल 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के लिए है। - इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
- आवेदक को सबसे पहले संबंधित स्कूल या संस्थान के प्रधानाध्यापक से संपर्क करना चाहिए। या आवेदक इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) से भी संपर्क कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची?
- 1. स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- 2. बी.पी.एल. कार्ड।
- 3. जाति प्रमाण पत्र।
- 4. स्कूल प्रमाण पत्र।
- 5. आधार कार्ड।
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