
Saraswati Vidya Yojana: Free Distribution of Bicycles

यूटी प्रशासन डीएनएच और डीडी के शिक्षा निदेशालय द्वारा “Saraswati Vidya Yojana: Free Distribution of Bicycles” के तहत “साइकिलों का निःशुल्क वितरण” लागू किया गया है। इस योजना के तहत, यूटी प्रशासन के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों/संस्थानों में प्रत्येक वर्ष कक्षा आठवीं (8) में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें प्रदान की जाती हैं। “Saraswati Vidya Yojana: Free Distribution of Bicycles” का उद्देश्य: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के यूटी प्रशासन ने 25 फरवरी, 2021 को दादरा और Cycle नगर हवेली और दमन और दीव के यूटी प्रशासन की छात्राओं के लिए “Saraswati Vidya Yojana: Free Distribution of Bicycles” शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। “निःशुल्क साइकिल वितरण” उप-योजना का उद्देश्य: योजना का उद्देश्य छात्राओं को माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बनाए रखना है और इस प्रकार छात्राओं के ड्रॉपआउट को कम करना है। कक्षा आठ की छात्राओं को स्कूल आने-जाने के लिए साइकिलें।
- Scheme Announced Date/योजना की घोषणा तारीख
28-04-2012
- Application Start/आवेदन की शुरुआत
योजना वर्तमान में चल रही है
- Deadline For Apply/आवेदन की अंतिम तिथि
अभी बहुत समय है
- दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के यूटी प्रशासन ने 25 फरवरी, 2021 को छात्राओं के लिए “Saraswati Vidya Yojana: Free Distribution of Bicycles” शुरू की है।
- Application Fee/आवेदन शुल्क
सब आप पे डिपेंड करता है
- इस योजना को ऑनलाइन भरने पर 50 से 100 तक फीस लिया जाता है ।
- Age Limit/लाभार्थी की उम्र सीमा
- इस केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की कक्षा आठ की छात्राएं साइकिल प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
- Who is Beneficiaries /लाभार्थी कौन है ?
- यह योजना केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली (डीएंडएनएच) तथा दमन और दीव (डीडी) के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों पर लागू होती है।
- यह योजना केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली (डीएंडएनएच) तथा दमन और दीव (डीडी) के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों पर लागू होती है।
- ऑफलाइन
प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा आठ में नामांकित लड़कियों की संख्या जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। - नोट:
छात्राओं को व्यक्तिगत रूप से कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
नए शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ होने पर संबंधित स्कूलों की आवश्यकता के अनुसार स्कूलों को साइकिलें उपलब्ध कराई जाएंगी। - शिकायत निवारण हेतु संपर्क करें:
दादरा एवं नगर हवेली दमन दीव
जिला शिक्षा कार्यालय (सिलवासा), पीडब्ल्यूडी कैम्पस, सिलवासा, पिन: 396230, फोन: 0260-2642098, ईमेल: doe-dnh@nic.in जिला शिक्षा (दमन) फोर्ट एरिया, दमन, पिन: 396220, फोन: 0260 2231126, ईमेल: diredu-dd @nic.in जिला शिक्षा कार्यालय (दीव), कलेक्ट्रेट, दीव, पिन: 362520, फोन: 02875-252199, ईमेल: edn-diu@yahoo.in
- आवश्यक दस्तावेज़
- छात्र का पहचान प्रमाण।
- आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज़।
- लाभ
- सभी छात्राओं को साइकिलें उपलब्ध कराई जाएंगी।
- पात्रता
- आवेदक लड़की होनी चाहिए।
- आवेदक विद्यार्थी होना चाहिए।
- आवेदक संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा आठवीं (8) में अध्ययनरत होना चाहिए।
- ये योजना केवल दमन एवं द्वीप मे स्कूली छात्रो के लिए है वे ही इस योजना का लाभ ले सकते है
- Official Link/आधिकारिक वेबसाईट
https://socialwelfare.vikaspedia.in
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- योजना के लक्षित लाभार्थी कौन हैं?
- योजना के लक्षित लाभार्थी कक्षा आठ की छात्राएं हैं।
- इस योजना के अंतर्गत कौन से स्कूल पात्र हैं?
- यह योजना दादरा और नगर हवेली (डी एंड एन एच) तथा दमन और दीव (डी डी) के केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों पर लागू होती है।
- क्या निजी स्कूल के छात्र इस योजना के लिए पात्र हैं?
- नहीं, केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्र ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
- क्या यह योजना किसी विशेष कक्षा तक सीमित है?
- हां, यह योजना विशेष रूप से कक्षा आठ की छात्राओं के लिए है।
- इस योजना के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं?
- यह योजना दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करती है।
- छात्रवृत्ति आवेदन में गलत घोषणा करने के क्या परिणाम हैं?
- छात्रवृत्ति आवेदन में गलत घोषणा करने पर दंड लग सकता है। आवेदक को छात्रवृत्ति राशि वापस करनी पड़ सकती है और उसे कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।
- साइकिल पाने के लिए कौन पात्र है?
- इस केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा आठ की छात्राएं साइकिल प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
- साइकिलों की आवश्यक संख्या कैसे निर्धारित की जाती है?
- प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक कक्षा आठ में नामांकित छात्राओं की संख्या जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे।
- साइकिलें कब उपलब्ध कराई जाएंगी?
- संबंधित स्कूलों की आवश्यकताओं के आधार पर नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में स्कूलों को साइकिलें प्रदान की जाएंगी।
- साइकिलों के वितरण के लिए कौन जिम्मेदार है?
- प्रत्येक स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक पात्र छात्राओं को साइकिलों के वितरण के लिए जिम्मेदार हैं।
- क्या साइकिल प्राप्त करने के लिए छात्रा को व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने की आवश्यकता है?
- नहीं, छात्रा को साइकिल प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्तिगत आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- क्या कोई छात्रा एक से अधिक बार साइकिल लाभ प्राप्त कर सकती है?
- नहीं, एक बार साइकिल लाभ प्राप्त करने के बाद, वह किसी भी आगामी वर्ष में इसे प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी।
- साइकिलों के उपयोग के बारे में पूछताछ करने का अधिकार किसके पास है?
- मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर/प्रिंसिपल को साइकिलों के उपयोग के बारे में आवश्यक पूछताछ करने का अधिकार है।
- अगर इस योजना के तहत दी गई साइकिल बेची गई पाई जाती है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है?
- अगर यह पाया जाता है कि साइकिल बेची गई है तो शिक्षा निदेशालय और जिला कार्यालयों को लड़की के माता-पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है।
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