
Shagun Scheme (P.B.O.C.W.W.B)
पंजाब के श्रम विभाग के बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू की गई "शगुन योजना" बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों के लिए एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत, बोर्ड पंजीकृत श्रमिकों की दो बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिसमें पंजीकृत लाभार्थी बेटियाँ भी शामिल हैं। यह दूसरी शादी को छोड़कर प्रति बेटी केवल एक बार लागू होती है। यदि लड़की स्वयं पंजीकृत सदस्य है, तो वह इस योजना के तहत अपनी शादी के लिए भी शगुन का लाभ उठा सकती है।

पंजाब के श्रम विभाग के बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू की गई
Shagun Scheme (P.B.O.C.W.W.B)
बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों के लिए एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत, बोर्ड पंजीकृत श्रमिकों की दो बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिसमें पंजीकृत लाभार्थी बेटियाँ भी शामिल हैं। यह दूसरी शादी को छोड़कर प्रति बेटी केवल एक बार लागू होती है। यदि लड़की स्वयं पंजीकृत सदस्य है, तो वह इस योजना के तहत अपनी शादी के लिए भी शगुन का लाभ उठा सकती है।
- Scheme Announced Date/योजना की घोषणा तारीख
28-04-2012
- Application Start/आवेदन की शुरुआत
योजना वर्तमान में चल रही है
- Deadline For Apply/आवेदन की अंतिम तिथि
अभी बहुत समय है
- Application Fee/आवेदन शुल्क
सब आप पे डिपेंड करता है
- Age Limit/लाभार्थी की उम्र सीमा
- श्रमिक जो 18 वर्ष और 60 वर्ष से कम आयु का है|
- Who is Beneficiaries /लाभार्थी कौन है ?
- आवेदक पंजाब का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक भवन/निर्माण श्रमिक (असंगठित श्रमिक) होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक को किसी वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक भवन एवं निर्माण कार्य में संलग्न होना चाहिए।
- आवेदक पंजाब का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक भवन/निर्माण श्रमिक (असंगठित श्रमिक) होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक को किसी वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक भवन एवं निर्माण कार्य में संलग्न होना चाहिए।
- श्रमिकों के नए पंजीकरण के लिए कृपया निकटवर्ती सेवा केंद्र या पंजीकरण अधिकारी/श्रम निरीक्षक से संपर्क करें।
- संबंधित कल्याणकारी योजना के लाभ के लिए आवेदन करने हेतु कृपया अपने क्षेत्र के नजदीकी सेवा केंद्र या पंजीकरण अधिकारी/श्रम निरीक्षक से संपर्क करें।
- नोट:
बोर्ड में पंजीकरण: निर्माण श्रमिक आवेदन पत्र संख्या 28 भरकर बोर्ड का सदस्य बन सकता है, साथ ही पंजीकरण शुल्क ₹25/- (जीवन में एक बार) और अंशदान शुल्क के रूप में ₹10/- प्रति माह जमा कर सकता है। एक श्रमिक एक बार में न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए खुद को पंजीकृत करवा सकता है। पंजीकृत श्रमिक को बोर्ड का ‘लाभार्थी’ कहा जाता है।
- आयु प्रमाण (यदि आयु प्रमाण उपलब्ध न हो तो स्वघोषणा पत्र)।
- निवास प्रमाण.
- आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)।
- बैंक खाता विवरण (बैंक शाखा, खाता संख्या और IFSC/RTGS संख्या)।
- आश्रितों का विवरण
- नियोक्ता प्रमाणपत्र (फॉर्म संख्या 28) (पंजाब राज्य में पिछले 12 महीनों के दौरान 90 दिनों का निर्माण कार्य)।
वित्तीय सहायता: प्रत्येक बेटी की शादी पर ₹31,000/-।
नोट:
यह सहायता केवल एक बार दो बेटियों की शादी के अवसर पर (दो बेटियों की शादी तक) लागू होगी। यह दूसरी शादी के मामले में लागू नहीं होगी।
- आवेदक पंजाब का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक भवन/निर्माण श्रमिक (असंगठित श्रमिक) होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक को किसी वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक भवन एवं निर्माण कार्य में संलग्न होना चाहिए।
- आवेदक की मासिक आय ₹15,000/- या उससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक किसी भी कानून के तहत स्थापित किसी अन्य कल्याण कोष का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) / राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) / कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की सदस्यता नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- जो आवेदक पंजाब का निवासी नहीं है ।
- Official Link/आधिकारिक वेबसाईट
- पंजाब भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत लाभार्थी के रूप में कौन पंजीकरण करा सकता है?
- कोई भी निर्माण श्रमिक जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है और जिसने पंजाब राज्य में किसी भी निर्माण कार्य में एक वर्ष में न्यूनतम 90 दिन काम किया है, वह बोर्ड के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है।
- क्या लाभार्थी के रूप में पंजीकरण हेतु कोई न्यूनतम सेवा आवश्यकता है?
- हां, भवन निर्माण श्रमिक ने पिछले 12 महीनों में भवन निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिनों की सेवा पूरी कर ली होगी।
- कल्याण योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- बोर्ड का कोई भी पंजीकृत श्रमिक कल्याण योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
- एक निर्माण श्रमिक एक बार में कितने समय के लिए पंजीकृत हो सकता है?
- एक श्रमिक एक समय में न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए अपना पंजीकरण करा सकता है।
- पंजीकरण हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
- कोई भी निर्माण श्रमिक जो 18 वर्ष और 60 वर्ष से कम आयु का है और जिसने पंजाब राज्य में कम से कम 90 दिनों तक काम किया है, वह निर्धारित फॉर्म नंबर 28 पर निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा, जो बोर्ड की वेबसाइट पर या क्षेत्र के एएलसी/एलसीओ और श्रम निरीक्षकों के कार्यालय से उपलब्ध है।
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