Shram Kalyan Shaikshanik Chatravriti Yojana

मध्य प्रदेश Shram Kalyan Shaikshanik Chatravriti Yojana का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से 5वीं कक्षा से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अब राज्य के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि राज्य के छात्रों की शिक्षा का खर्च मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह योजना राज्य की बेरोजगारी दर को कम करने में भी कारगर साबित होगी। इसके अलावा Shram Kalyan Shaikshanik Chatravriti Yojana के जरिए सभी बच्चों तक शिक्षा के मूल अधिकार को पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। अब राज्य के छात्रों को अपनी शिक्षा के खर्च के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार उन्हें मध्य प्रदेश श्रम कल्याण शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना के जरिए छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।
मध्य प्रदेश श्रम कल्याण शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुई. इस योजना के तहत, पात्र श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 5 से 12वीं तक और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है.
Shram Kalyan Shaikshanik Chatravriti Yojana इस फॉर्म को ऑनलाइन भरने पर 50 रुपये से 100 तक इसका चार्ज लगता है .
इस योजना का लाभ लेने के लिए 10 से 25 वर्ष तक आयु होना चाहिए ।
एक परिवार के केवल 2 बच्चे ही इस योजना का लाभ पाने के पात्र हैं।
ऑनलाइन
आवेदकों को छात्र श्रम कल्याण बोर्ड के आधिकारिक छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाना होगा।
शैक्षणिक छात्रवृत्ति आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ ऑनलाइन भरें।
आवेदक को अपना और अपने माता/पिता का आधार नंबर देकर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी।
शैक्षणिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन समय सीमा के भीतर करना होगा। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदनों पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
सबमिट करें।
आधार कार्ड
बैंक खाता विवरण.
मार्कशीट
राशन कार्ड
पता प्रमाण
आय प्रमाण
पासपोर्ट साइज फोटो
.मोबाइल नंबर
वोटर आइडी
यह छात्रवृत्ति कक्षा 5वीं से 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पीजीडीसीए, डीसीए (कम्प्यूटर कोर्स), बी.ई., एम.बी.बी.एस. तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है।
आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
आवेदक के माता-पिता श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत मध्यप्रदेश में स्थापित किसी कारखाने या संस्था में कार्यरत होने चाहिए।
एक परिवार के केवल 2 बच्चे ही इस योजना का लाभ पाने के पात्र हैं।
प्रबंधकीय क्षमता वाली संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चे इस योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं।
संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चे इस योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। एक परिवार के केवल 2 बच्चे ही इस योजना का लाभ पाने के पात्र हैं।
यह योजना क्या है?
मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की अविवाहित महिलाओं के लिए “मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना” शुरू की है।
इसके क्या लाभ हैं?
यह छात्रवृत्ति कक्षा 5वीं से 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पीजीडीसीए, डीसीए (कंप्यूटर कोर्स), बीई, एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है।
क्या यह योजना केवल मध्य प्रदेश राज्य के लिए ही लाभकारी है?
आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
एक ही परिवार के कितने बच्चे लाभ प्राप्त कर सकते हैं?
एक परिवार के केवल 2 बच्चे ही इस योजना का लाभ पाने के पात्र हैं।
क्या अन्य राज्य के उपयोगकर्ता भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक के माता-पिता की व्यवसाय पात्रता क्या है?
आवेदक के माता-पिता मध्य प्रदेश में स्थापित किसी फैक्ट्री या संस्थान में कार्यरत होने चाहिए।
आवेदन कैसे करें?
1. आवेदकों को छात्र श्रम कल्याण बोर्ड के आधिकारिक छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाना होगा।
2. शैक्षणिक छात्रवृत्ति आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ ऑनलाइन भरें।
3. आवेदक को अपना और अपने माता/पिता का आधार नंबर देकर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी।
4. शैक्षणिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन समय सीमा के भीतर करना होगा। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदनों पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
6. सबमिट करें।
आवेदन पत्र जमा करते समय कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
1. आधार कार्ड।
2. बैंक खाता विवरण।
3. मार्कशीट।
4. राशन कार्ड।
5. पते का प्रमाण।
6. आय का प्रमाण।
7. आयु का प्रमाण।
8. पासपोर्ट आकार का फोटो।
9. मोबाइल नंबर।
क्या यह योजना केवल विद्यार्थियों के लिए है?
हाँ।

