
Sant Surdas Scheme
गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सामाजिक सुरक्षा निदेशक द्वारा “संत सूरदास योजना” शुरू की गई। इस योजना के तहत, 0 से 17 वर्ष की आयु के उन दिव्यांगजनों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनकी विकलांगता 80% से अधिक है और जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की सूची में पंजीकृत हैं।