
Vivah Sahayata Yojana
“विवाह सहायता योजना” झारखंड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की एक योजना है। यह 100% राज्य प्रायोजित योजना है। इस योजना के लिए केवल झारखंड राज्य के निवासी/निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं। यह योजना परिवार के दो बच्चों/महिला सदस्यों की शादी के लिए ₹ 30,000/- (केवल तीस हजार रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।