
Scheme for Maternity Benefit
मातृत्व लाभ योजना त्रिपुरा के श्रम विभाग के अंतर्गत त्रिपुरा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों या पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पत्नी को प्रसव के बाद या गर्भपात की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसमें प्रत्येक लाभार्थी के लिए जीवन भर में अधिकतम दो दावे शामिल हैं।