
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana
सांप्रदायिक एवं सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने अक्टूबर, 2017 से ‘Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana ’ शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न समुदायों एवं धर्मों में प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाते हैं। योजना का एक अन्य उद्देश्य विवाह समारोहों में अवांछितता एवं फिजूलखर्ची को समाप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत सभी समुदायों के ऐसे परिवार जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय रू. 2,00,000/- है, को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वधु के बैंक खाते में गृहस्थी की स्थापना हेतु रू. 35,000/- की धनराशि जमा करायी जाती है तथा रू. 10,000/- में से दम्पति को विवाह हेतु आवश्यक सामग्री जैसे वस्त्र, आभूषण, बर्तन आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रति विवाह रू. 6000/- व्यय हेतु प्रावधानित है। इस प्रकार प्रति विवाह हेतु कुल रू. 51,000/- धनराशि प्रावधानित है। न्यूनतम 10 जोड़ों का पंजीयन एवं विवाह, नगरीय निकायों (नगर पंचायत, नगर पालिका) में सामूहिक विवाह आयोजन की व्यवस्था की गई है। समिति, नगर निगम) क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर।