Tag: Construction Worker

Scheme for the Funeral Expenses
State Yojana
Ved Dhruw

Scheme for the Funeral Expenses

आंध्र प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने एक कल्याणकारी योजना “अंतिम संस्कार व्यय योजना” शुरू की है। यह योजना पंजीकृत भवन एवं निर्माण श्रमिक की मृत्यु, चाहे प्राकृतिक कारणों से हुई हो या दुर्घटना से, होने पर उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य अंतिम संस्कार के खर्चों से जुड़े वित्तीय बोझ को कम करना और आवश्यकता पड़ने पर राज्य के भीतर शव के उचित परिवहन को सुनिश्चित करना है।

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Mukhyamantri Bhagyalaxmi Bond Scheme (GBOCWWB)
Gujarat
Keshaw Dhiwar

Mukhyamantri Bhagyalaxmi Bond Scheme (GBOCWWB)

विवरण
“Mukhyamantri Bhagyalaxmi Bond Scheme” गुजरात भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (GBOCWWB), श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, गुजरात सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
यह योजना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और निर्माण श्रमिक की बेटी की शिक्षा एवं विवाह के खर्चों को पूरा करने के लिए “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” के उद्देश्य से लागू की गई है।
इस योजना के तहत, पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की एक वर्ष तक की आयु की पहली बालिका के नाम पर एक बॉन्ड प्रदान किया जाता है।

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Shagun Scheme (P.B.O.C.W.W.B)
State Yojana
Ved Dhruw

Shagun Scheme (P.B.O.C.W.W.B)

पंजाब के श्रम विभाग के बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू की गई “शगुन योजना” बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों के लिए एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत, बोर्ड पंजीकृत श्रमिकों की दो बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिसमें पंजीकृत लाभार्थी बेटियाँ भी शामिल हैं। यह दूसरी शादी को छोड़कर प्रति बेटी केवल एक बार लागू होती है। यदि लड़की स्वयं पंजीकृत सदस्य है, तो वह इस योजना के तहत अपनी शादी के लिए भी शगुन का लाभ उठा सकती है।

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Medical Assistance for the Treatment of Critical Illness
State Yojana
Ved Dhruw

Medical Assistance for the Treatment of Critical Illness

महाराष्ट्र भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (MBOCWW), श्रम विभाग महाराष्ट्र द्वारा “गंभीर बीमारी के उपचार के लिए चिकित्सा सहायता” योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक और उसके परिवार के सदस्यों के लिए गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए ₹1,00,000/- की चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। (इसका लाभ 26 जुलाई 2014 के बाद ही लिया जा सकता है क्योंकि यह लाभ मेडिक्लेम और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आता है)।

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