
Financial Assistance To Destitute Children Scheme
हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 1984 में “बेसहारा बच्चों को वित्तीय सहायता योजना (एफएडीसीएस)” शुरू की गई थी। यह एक राज्य योजना है जिसके तहत 21 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता-पिता/संरक्षक जो मृत्यु के कारण माता-पिता के समर्थन या देखभाल से वंचित हैं, पिछले 2 वर्षों से पिता के घर से लगातार अनुपस्थित हैं, या पिता/माता को एक वर्ष से कम अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई है या माता-पिता की शारीरिक या मानसिक अक्षमता है, उन्हें योजना में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों के लिए वित्तीय सहायता का भुगतान किया जाता है।