
Ministry Of Labour and Employment
Employees’ Pension Scheme
विवरण
16 नवंबर 1995 को शुरू की गई ”
Employees’ Pension Scheme” भारत सरकार द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा पहल है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत लागू किया गया है ।
यह योजना कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में उनके परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
इसके प्रमुख लाभों में सेवानिवृत्ति पेंशन, शीघ्र पेंशन और पारिवारिक पेंशन शामिल हैं। पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का सदस्य होना चाहिए और उनका वेतन ₹15,000/- प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए।
यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के लिए आवेदन EPFO पोर्टल और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से स्वीकार किए जाते हैं।