
Tagore National Fellowship for Cultural Research
विवरण"Tagore National Fellowship for Cultural Research" योजना, संस्कृति मंत्रालय (एमओसी) के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों और देश में अन्य चिन्हित सांस्कृतिक संस्थानों को सशक्त और पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई है।
इसके अंतर्गत फेलो/शिक्षाविदों को इन संस्थानों से संबद्ध होकर पारस्परिक हित की परियोजनाओं पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।संस्थानों में नवीन ज्ञान-पूंजी का संचार करने के उद्देश्य से, इस योजना में इन फेलो/शिक्षाविदों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी परियोजनाओं में उपयोग के लिए संस्थानों के विशिष्ट संसाधनों का चयन करें और इन संस्थानों के मुख्य उद्देश्यों से संबंधित शोध कार्य करें।
यह भी अपेक्षित है कि शोध कार्य संस्थान को एक नई रचनात्मक धार और शैक्षणिक उत्कृष्टता से समृद्ध करेगा।नोडल संस्थान (भाग लेने वाले संस्थान):यह योजना दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध संस्कृति मंत्रालय (एमओसी) के अंतर्गत आने वाले संस्थानों को कवर करेगी और भविष्य में ऐसे अन्य संस्थानों को भी कवर कर सकती है।
यह योजना पांडुलिपियों, कलाकृतियों, पुरावशेषों, पुस्तकों, प्रकाशनों, अभिलेखों आदि जैसे सांस्कृतिक संसाधनों वाले गैर-संस्कृति और संस्कृति मंत्रालय संस्थानों को भी कवर करेगी और अपने संसाधनों पर काम करने के लिए प्रतिष्ठित फेलो को नियुक्त करके इस योजना का लाभ उठाने का प्रयास करेगी, जो अपने समृद्ध प्रकाशनों के लिए भी जाने जाते हैं।
नोडल संस्थानों (संस्कृति और संस्कृति मंत्रालय दोनों) को उनकी विशेषज्ञता, फोकस और संसाधनों के विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर मोटे तौर पर चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है।
वर्गीकरण इस प्रकार है:1. समूह-ए: पुरातत्व, पुरावशेष, संग्रहालय और दीर्घाएँ2. समूह-बी: अभिलेखागार, पुस्तकालय और सामान्य फेलोशिप3. समूह-सी: नृविज्ञान और समाजशास्त्र4. समूह डी: शिल्प, प्रदर्शन/दृश्य/साहित्यिक कलायोजना का दायरा:योजना का दायरा पहचाने गए सांस्कृतिक संस्थानों को उनके अनछुए संसाधनों को उजागर करने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं पर काम करने हेतु उत्कृष्ट योग्यता वाले फेलो को नियुक्त करने में सक्षम बनाना है। सुविधा, निगरानी, लेखा और उत्तरदायित्व के प्रयोजनों के लिए, ऊपर सूचीबद्ध संस्थानों में से एक प्रत्येक परियोजना के लिए 'नोडल संस्थान' होगा, और अध्येता उस संस्थान से संबद्ध/संलग्न होंगे।अध्येतावृत्ति की अवधि:अध्येतावृत्ति की अवधि अधिकतम दो वर्ष होगी।असाधारण मामलों में, संस्थान एनएससी को एक वर्ष तक की अवधि के लिए विस्तार या दो वर्ष से कुछ कम अवधि के लिए कटौती की सिफारिश कर सकता है, यदि यह किए गए कार्य की गुणवत्ता के अपने आकलन द्वारा समर्थित हो। हालाँकि, विस्तार के मामले में, अध्येता आकस्मिकता सहित किसी भी पारिश्रमिक के लिए पात्र नहीं होगा।अध्येतावृत्ति का पुरस्कार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से शुरू होगा और 'महीने' और 'वर्ष' तदनुसार गिने जाएँगे।अध्येतावृत्तियों की संख्या:इस योजना में एक वर्ष में अधिकतम 15 अध्येतावृत्तियाँ प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।प्रत्येक नोडल संस्थान को एक वर्ष में 1 अध्येतावृत्ति प्रदान की जा सकती है। हालाँकि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पास इन संख्याओं में छूट देने का विवेकाधीन अधिकार है।योजना का प्रशासन:संस्कृति मंत्रालय समय-समय पर, सहभागी संस्थानों के परामर्श से, संस्थानों द्वारा प्रशासित फेलोशिप की कुल संख्या तय कर सकता है।
यह कुछ मानदंडों पर आधारित होगा, जैसे कि संस्थान की अप्रयुक्त संपत्ति का आकार, संस्थान में पहले से मौजूद भौतिक सुविधाएँ, फेलो को सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा देने की संस्थान की क्षमता, प्रकाशन और अनुसंधान में उसका पिछला रिकॉर्ड, किसी विशेष क्षेत्र में अनुसंधान/अध्ययन की आवश्यकता आदि।
कुल आवंटन का 2% तक की राशि आउटसोर्सिंग या सलाहकारों के माध्यम से फेलो द्वारा किए गए शोध कार्य की निगरानी, कार्यान्वयन, निरीक्षण, समीक्षा आदि सहित योजना के प्रशासन से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए अलग रखी जा सकती है।

- विवरण
- “Tagore National Fellowship for Cultural Research” योजना, संस्कृति मंत्रालय (एमओसी) के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों और देश में अन्य चिन्हित सांस्कृतिक संस्थानों को सशक्त और पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई है।
- इसके अंतर्गत फेलो/शिक्षाविदों को इन संस्थानों से संबद्ध होकर पारस्परिक हित की परियोजनाओं पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- संस्थानों में नवीन ज्ञान-पूंजी का संचार करने के उद्देश्य से, इस योजना में इन फेलो/शिक्षाविदों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी परियोजनाओं में उपयोग के लिए संस्थानों के विशिष्ट संसाधनों का चयन करें और इन संस्थानों के मुख्य उद्देश्यों से संबंधित शोध कार्य करें।
- यह भी अपेक्षित है कि शोध कार्य संस्थान को एक नई रचनात्मक धार और शैक्षणिक उत्कृष्टता से समृद्ध करेगा।
- नोडल संस्थान (भाग लेने वाले संस्थान):
- यह योजना दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध संस्कृति मंत्रालय (एमओसी) के अंतर्गत आने वाले संस्थानों को कवर करेगी और भविष्य में ऐसे अन्य संस्थानों को भी कवर कर सकती है।
- यह योजना पांडुलिपियों, कलाकृतियों, पुरावशेषों, पुस्तकों, प्रकाशनों, अभिलेखों आदि जैसे सांस्कृतिक संसाधनों वाले गैर-संस्कृति और संस्कृति मंत्रालय संस्थानों को भी कवर करेगी और अपने संसाधनों पर काम करने के लिए प्रतिष्ठित फेलो को नियुक्त करके इस योजना का लाभ उठाने का प्रयास करेगी, जो अपने समृद्ध प्रकाशनों के लिए भी जाने जाते हैं।
- नोडल संस्थानों (संस्कृति और संस्कृति मंत्रालय दोनों) को उनकी विशेषज्ञता, फोकस और संसाधनों के विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर मोटे तौर पर चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है।
- वर्गीकरण इस प्रकार है:
- 1. समूह-ए: पुरातत्व, पुरावशेष, संग्रहालय और दीर्घाएँ
- 2. समूह-बी: अभिलेखागार, पुस्तकालय और सामान्य फेलोशिप
- 3. समूह-सी: नृविज्ञान और समाजशास्त्र
- 4. समूह डी: शिल्प, प्रदर्शन/दृश्य/साहित्यिक कला
- योजना का दायरा:
- योजना का दायरा पहचाने गए सांस्कृतिक संस्थानों को उनके अनछुए संसाधनों को उजागर करने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं पर काम करने हेतु उत्कृष्ट योग्यता वाले फेलो को नियुक्त करने में सक्षम बनाना है। सुविधा, निगरानी, लेखा और उत्तरदायित्व के प्रयोजनों के लिए, ऊपर सूचीबद्ध संस्थानों में से एक प्रत्येक परियोजना के लिए ‘नोडल संस्थान’ होगा, और अध्येता उस संस्थान से संबद्ध/संलग्न होंगे।
- अध्येतावृत्ति की अवधि:
- अध्येतावृत्ति की अवधि अधिकतम दो वर्ष होगी।
- असाधारण मामलों में, संस्थान एनएससी को एक वर्ष तक की अवधि के लिए विस्तार या दो वर्ष से कुछ कम अवधि के लिए कटौती की सिफारिश कर सकता है, यदि यह किए गए कार्य की गुणवत्ता के अपने आकलन द्वारा समर्थित हो। हालाँकि, विस्तार के मामले में, अध्येता आकस्मिकता सहित किसी भी पारिश्रमिक के लिए पात्र नहीं होगा।
- अध्येतावृत्ति का पुरस्कार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से शुरू होगा और ‘महीने’ और ‘वर्ष’ तदनुसार गिने जाएँगे।
- अध्येतावृत्तियों की संख्या:
- इस योजना में एक वर्ष में अधिकतम 15 अध्येतावृत्तियाँ प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।
- प्रत्येक नोडल संस्थान को एक वर्ष में 1 अध्येतावृत्ति प्रदान की जा सकती है। हालाँकि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पास इन संख्याओं में छूट देने का विवेकाधीन अधिकार है।
- योजना का प्रशासन:
- संस्कृति मंत्रालय समय-समय पर, सहभागी संस्थानों के परामर्श से, संस्थानों द्वारा प्रशासित फेलोशिप की कुल संख्या तय कर सकता है।
- यह कुछ मानदंडों पर आधारित होगा, जैसे कि संस्थान की अप्रयुक्त संपत्ति का आकार, संस्थान में पहले से मौजूद भौतिक सुविधाएँ, फेलो को सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा देने की संस्थान की क्षमता, प्रकाशन और अनुसंधान में उसका पिछला रिकॉर्ड, किसी विशेष क्षेत्र में अनुसंधान/अध्ययन की आवश्यकता आदि।
- कुल आवंटन का 2% तक की राशि आउटसोर्सिंग या सलाहकारों के माध्यम से फेलो द्वारा किए गए शोध कार्य की निगरानी, कार्यान्वयन, निरीक्षण, समीक्षा आदि सहित योजना के प्रशासन से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए अलग रखी जा सकती है।
- संस्कृति मंत्रालय द्वारा नवंबर 2009 में “कला, संस्कृति और विरासत में विजिटिंग फेलो” योजना के रूप में टैगोर राष्ट्रीय सांस्कृतिक अनुसंधान फेलोशिप की शुरुआत की गई थी।
- बाद में रवींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसका नाम बदलकर “Tagore National Fellowship for Cultural Research” कर दिया गया।
- इस योजना का उद्देश्य सांस्कृतिक संस्थानों के संसाधनों पर शोध को प्रोत्साहित करके उन्हें पुनर्जीवित करना है।
- इस योजना को ऑनलाइन फॉर्म भरने पर 100 से 150 रुपये तक फीस लगता है।
- टैगोर राष्ट्रीय सांस्कृतिक अनुसंधान फ़ेलोशिप में आवेदकों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
- इसके बजाय, यह सांस्कृतिक अनुसंधान में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण योगदान वाले व्यक्तियों के चयन पर केंद्रित है।
- यह योजना उन व्यक्तियों को लक्षित करती है जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रों में स्थापित विशेषज्ञता और पर्याप्त कार्य अनुभव हो।
- Tagore National Fellowship for Cultural Research (TNFCR) एक ऐसा कार्यक्रम है जो सांस्कृतिक अनुसंधान के क्षेत्र में विद्वानों और शोधकर्ताओं को सहायता प्रदान करता है।
- यह उन व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्होंने सांस्कृतिक अनुसंधान के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाई है और इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- इस फैलोशिप का उद्देश्य नई रचनात्मक अंतर्दृष्टि और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देकर संबंधित संस्थानों को समृद्ध बनाना है।
- आवेदन प्रक्रिया
- ऑफ़लाइन
- आवेदन प्रक्रिया:
- चरण 1: संस्कृति मंत्रालय और/या संबंधित संस्थान प्रमुख राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समाचार पत्रों और अपनी वेबसाइट (जिसमें सभी विवरण दिए जाने चाहिए) में फ़ेलोशिप का व्यापक विज्ञापन करेंगे और संबंधित क्षेत्रों के पेशेवर संघों/मंचों के माध्यम से भी योजना का प्रचार-प्रसार करेंगे, ताकि योजना का अधिकतम प्रचार हो सके।
- चरण 2: पात्र फ़ेलो, जो किसी भी सहभागी संस्थान के संसाधनों पर आधारित परियोजना करने के लिए लगभग दो वर्ष का समय निकाल सकते हैं, केवल विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही आवेदन कर सकते हैं।
- चरण 3: उम्मीदवार योजना के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया अपना आवेदन पत्र, प्रस्तावित शोध क्षेत्र के आधार पर, अपनी पसंद के किसी भी नोडल संस्थान को जमा कर सकते हैं।
- चरण 04: अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ प्रकाशनों की एक बायोकैटलिस्ट और प्रस्तावित कार्य पर एक लेख सहित अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जमा कर सकते हैं (दिशानिर्देश परिशिष्ट ए में हैं), आवेदक को एक घोषणा पत्र संलग्न करना चाहिए जिसमें कहा गया हो कि यदि फेलोशिप के लिए चयनित होता है, तो वह फेलोशिप की अवधि पूरी करेगा।
- नोट: योजना के अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ नोडल संस्थानों की सूची और आवेदन पत्र संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- और प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय (पीएमएमएल) (पूर्व में नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल)) की वेबसाइट के योजना शीर्ष के अंतर्गत।
- चयन प्रक्रिया:
- चरण 1: प्राप्त आवेदनों की जाँच इस योजना के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक भागीदार संस्थान द्वारा गठित संस्थान स्तरीय खोज-सह-जांच समिति (ILSSC) द्वारा की जाएगी।
- चरण 2: विचारणीय पाए गए आवेदनों को ILSSC द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
- चरण 3: चयन अध्ययन की प्रासंगिकता, उस विशेष अध्ययन से नोडल संस्थान को होने वाले लाभों और शोधार्थी की साख एवं प्रतिष्ठा के आधार पर किया जाएगा। केवल ऐसे प्रस्तावों का चयन किया जा सकता हैजो
- (क) ऐसे अध्येताओं को शामिल करना चाहते हों जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त की हो और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्य की स्वीकृति सिद्ध हो;
- (ख) ऐसे संसाधन सामने लाएँ जो अभी तक पूरी तरह से सार्वजनिक डोमेन में नहीं हैं; और (ग) संबंधित संस्थान के लाभ के लिए। चयन दो चरणों में किया जाएगा।
- चरण 04: पहला चरण ILSSC द्वारा खोज-सह-स्क्रीनिंग प्रक्रिया के भाग के रूप में व्यापक रूप से निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार परियोजनाओं और उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग का होगा।
- प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के अलावा, ILSSC से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह प्रासंगिक परियोजनाओं की पहचान करने और उस क्षेत्र में प्रतिष्ठित अध्येताओं की खोज करने, ऐसे अध्येताओं से संपर्क करने और उन्हें अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाए।
- यदि प्राप्त प्रस्ताव विचारणीय नहीं हैं, तो ILSSC को NSC द्वारा विचारार्थ किसी भी प्रस्ताव की अनुशंसा करने के लिए बाध्य होने की आवश्यकता नहीं है।
- चरण 05: दूसरे चरण में, प्रत्येक संस्थान के लिए NSC द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के आवेदनों/नामों पर विचार किया जाएगा।
- संपर्क विवरण:
- निदेशक, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली-1100011.
@ फ़ोन नंबर 011-23013152 या ई-मेल: aroresearch.nmml@gov.in के माध्यम से
अनुभाग अधिकारी (एस एंड एफ, संस्कृति मंत्रालय), पुरातत्व भवन, द्वितीय तल, डी-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023, फोन नं. 011-24642133 अपराह्न 3:00 बजे से 4:00 बजे के बीच या ई-मेल @scholar-culture@nic.in के माध्यम से। - नोट: संस्कृति मंत्रालय और नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय को ई-मेल के माध्यम से पत्राचार (केवल प्रश्नों/छमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में) को इस योजना के संबंध में संचार का अनुमोदित माध्यम माना जाएगा।
- आवश्यक दस्तावेज़
- पहचान प्रमाण पत्र, जैसे आधार कार्ड
- पासपोर्ट आकार का फ़ोटो
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
- विकलांगता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
- प्रकाशनों का विवरण, यदि कोई हो (पत्रों का प्रकाशन, प्रस्तुति, प्रदर्शन, पुरस्कार, सम्मान आदि, यदि कोई हो, अलग से)
- प्रस्तावित शोध कार्य का विवरण/सारांश
- आवेदन के साथ एक संक्षिप्त विवरण – प्रस्तावित शोध परियोजना नोडल संस्थान के लिए कैसे लाभदायक होगी।
- यदि नियमित केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र
- आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज़
- लाभ
- मानदेय:
भारत में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शोध संस्थान या सरकारी संस्थान से आने वाला टैगोर राष्ट्रीय अध्येता, ग्रेड वेतन आदि सहित, उसी वेतन का हकदार होगा जो उसे अपने मूल संस्थान में कार्यरत रहने पर मिलता। - भविष्य निधि आदि में नियोक्ता का आवश्यक या अनिवार्य अंशदान मूल संस्थान द्वारा उसी प्रकार दिया जाएगा जैसा कि उसे अपने मूल संस्थान में कार्यरत रहने पर मिलता।
- विदेश से या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शोध संस्थान या सरकारी सेवा के अलावा किसी अन्य संस्थान से आने वाला अध्येता, या जो सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है और/या पेंशन पर है, उसे ₹80,000/- प्रति माह का निश्चित मानदेय मिलेगा।
- अन्य स्रोतों से मानदेय के स्तर तक पूर्ण वित्त पोषण प्राप्त करने वाले अध्येता को सामान्यतः मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसे अध्येता को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा निर्धारित आकस्मिक अनुदान, अन्य भत्ते और सुविधाएँ प्राप्त होंगी।
- आकस्मिक अनुदान:
- विदेश में रहने वाले या सेवारत विदेशी और भारतीय शोध अध्येताओं, जिन्हें गैर-संशोधन एवं प्रत्यायन परिषद (एमओसी) संस्थानों के अंतर्गत टैगोर अध्येता के रूप में चुना गया है, के मामले में, उनके निवास देश से आने-जाने का इकोनॉमी क्लास हवाई किराया मंत्रालय द्वारा अध्येतावृत्ति के दौरान एक बार प्रदान/प्रतिपूर्ति किया जाएगा।
- इसी प्रकार, गैर-संशोधन एवं प्रत्यायन परिषद (एमओसी) संस्थानों के अंतर्गत सभी अध्येताओं, जो इस योजना के अंतर्गत अध्येतावृत्ति प्राप्त करते हैं, को अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान शैक्षणिक यात्राओं, शोध सहायकों की नियुक्ति आदि के लिए आकस्मिक व्यय की प्रतिपूर्ति, नोडल संस्थानों द्वारा अपेक्षित बिलों के सत्यापन के अधीन, ‘वास्तविक’ आधार पर, अधिकतम ₹2.50 लाख प्रति वर्ष तक की जाएगी।
- नोट: अध्येताओं के लिए, इस संबंध में व्यय संबंधित अध्येताओं के मंत्रालय के प्रशासनिक प्रभाग से प्राप्त अनुदान सहायता से संबंधित अध्येताओं के लिए वहन किया जाएगा।
- आवास:
- यदि कोई फेलो उस सहभागी संस्थान का वास्तविक निवासी नहीं है जिससे वह संबद्ध होना चाहता है और जो वांछित संस्थान के शहर में किराए का आवास लेना चाहता है, तो उसे फेलोशिप के लिए आवेदन करते समय इस तथ्य का उल्लेख करना होगा।
- चयनित फेलो मानदेय के 30% तक मकान किराया भत्ता पाने का हकदार होगा।
- हालाँकि, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शोध संस्थानों या सरकारी संस्थानों के फेलो के संबंध में, मूल संगठन द्वारा पात्रता के अनुसार मकान किराया भत्ता का भुगतान किया जाएगा।
- संस्कृति मंत्रालय के संस्थान इस संबंध में व्यय मंत्रालय के अपने प्रशासनिक प्रभाग से प्राप्त अनुदान सहायता से वहन करेंगे।
- गैर-संस्कृति मंत्रालय के संस्थानों के संबंध में, सहभागी संस्थानों को किराया रसीदें (मूल रूप में) जमा करने पर, संस्कृति मंत्रालय फेलो को सीधे मकान किराया भत्ते की प्रतिपूर्ति करेगा। संस्थान इसे सत्यापित करेंगे और प्रतिपूर्ति के लिए मंत्रालय को भेजेंगे।
- निपटान भत्ता:
- बाहर से आने वाले फेलो को, यदि आवश्यक हो, तो फेलोशिप की अवधि के दौरान अपने पुराने स्टेशन से नए स्टेशन तक अपने निजी सामान की पैकिंग/परिवहन आदि के लिए निपटान भत्ते के रूप में ₹1.00 लाख का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा, यदि वह स्टेशन बदलता है या अन्यथा पुस्तकें और शैक्षणिक सामान ले जाता है।
- फेलोशिप की समाप्ति पर स्टेशन से बाहर जाने के लिए भी इतनी ही राशि का भत्ता दिया जाएगा।
- मामला-दर-मामला आधार पर, उसके निवास स्थान/देश से इकॉनमी हवाई किराया ज्वाइन करने पर और फेलोशिप की समाप्ति पर प्रदान/प्रतिपूर्ति किया जाएगा।
- इस संबंध में, गैर-संसाधन मंत्रालय संस्थान व्यय वहन करेंगे और उसके बाद औचित्य के साथ बिलों की प्रमाणित प्रतियां जमा करने के बाद मंत्रालय से प्रतिपूर्ति की मांग करेंगे।
- फेलो को सहायता:
- नोडल संस्थान द्वारा फेलो को उनके शोध कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इसमें बाह्य उपकरणों और कनेक्टिविटी के साथ एक कंप्यूटर, संस्थान परिसर में कार्य करने की जगह, शोध करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना आदि शामिल हो सकते हैं।
- अन्य सुविधाएँ, जैसे उपयुक्त बैठने की व्यवस्था, पुस्तकालय सुविधाएँ, आदि भी उपलब्ध कराई जाएँगी।
- इस योजना का एक महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि अध्येताओं को अध्ययन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों तक पहुँच प्राप्त होगी और वे मूल एवं दुर्लभ शोध सामग्री प्राप्त कर सकेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत नियुक्त विदेशी अध्येताओं के संबंध में, संस्कृति मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों से आवश्यक राजनीतिक/सुरक्षा मंज़ूरी प्राप्त करेगा।
- अध्येताओं को संबंधित संस्थान या अन्य संबंधित संगठनों और संस्थाओं द्वारा आयोजित सम्मेलनों में शोधपत्र प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता भी दी जा सकती है, जिसकी प्रतिपूर्ति ‘वास्तविक’ आधार पर, अधिकतम ₹1.00 लाख प्रति वर्ष की जाएगी, बशर्ते पर्याप्त शैक्षणिक संपर्क की व्यवस्था हो।
- पात्रता
- ऐसे फेलो जिनके पास उत्कृष्ट शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यताएँ हैं और जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में ज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है, वे टैगोर राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
- अधिमानतः, ऐसे फेलो जिनके पास अनुसंधान संचालन/मार्गदर्शन में 5 वर्ष का अनुभव हो या प्रदर्शन/किसी अन्य कला में भी उतना ही अनुभव हो, वे Tagore National Fellowship for Cultural Research के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदकों के पास प्रकाशनों की एक प्रभावशाली सूची होनी चाहिए, जिसमें कम से कम दो मोनोग्राफ (एकल-लेखक) शामिल हों।
- नियुक्त किए जाने वाले फेलो के पास पूर्ववर्ती अनुच्छेद में निर्धारित योग्यताएँ और नोडल संस्थान द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में एक मजबूत प्रतिष्ठा दोनों होनी चाहिए।
- जो लोग पूर्व में नोडल संस्थान में प्रमुख परियोजनाओं में प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहे हैं और टैगोर फेलो के लिए उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें टैगोर राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- एक बार टैगोर राष्ट्रीय फेलोशिप प्राप्त करने के बाद, कोई उम्मीदवार इस योजना के तहत उसी या योजना के अंतर्गत आने वाले किसी अन्य संस्थान में फेलोशिप के लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकता है।
- यह योजना भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों के लिए खुली होगी। हालाँकि, विदेशियों का अनुपात सामान्यतः एक वर्ष में प्रदान की जाने वाली कुल फ़ेलोशिप के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगा।
- नोट 01: इच्छुक फ़ेलो को परिशिष्ट ‘ए’ में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया एक शोध प्रस्ताव संलग्न करना होगा।
- नोट 02: फ़ेलो को यह भी बताना होगा कि प्रस्तावित शोध संबंधित नोडल संस्थान के लिए किस प्रकार लाभदायक होगा।
- नोट 03: सम्मान और मानदेय दोनों ही अत्यंत उच्च कोटि के हैं; प्रायोजक संस्थान की संस्था स्तरीय खोज-सह-जांच समिति (ILSSC) और राष्ट्रीय चयन समिति टैगोर राष्ट्रीय फ़ेलो की सिफारिश/चयन करते समय इन्हें ध्यान में रख सकती है।
- नोट 04: संक्षेप में, टैगोर राष्ट्रीय फ़ेलोशिप के लिए चयनित व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो अपने कार्यक्षेत्र में पहले से ही एक ‘दिग्गज’ बन चुका हो या जिसका बहुत सम्मान किया जाता हो। यह उचित है कि जो लोग इस विवरण के करीब नहीं आते, वे इस फेलोशिप के तहत भारत में फेलो को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान और मानदेय के लिए आवेदन न करें या उन पर विचार न किया जाए।
- अनुसंधान के क्षेत्र और पात्र परियोजनाएँ:
- चयनित फेलो सामान्यतः ऐसी परियोजना पर काम करेंगे जो नोडल संस्थान को उसके संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में लाभान्वित करे। शोध का विषय ऐसा होना चाहिए जिसे फेलोशिप प्रदान करने वाले नोडल संस्थान के संसाधनों और सुविधाओं के साथ उपयोगी रूप से आगे बढ़ाया जा सके, हालाँकि वह अन्य संस्थानों के संसाधनों और सुविधाओं का भी उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- यदि शोध का विषय एक से अधिक संस्थानों तक फैला है या फेलो को किसी अन्य संस्थान(यों) के संसाधनों और सुविधाओं का उपयोग करने की आवश्यकता है, तो फेलोशिप प्रदान करने वाला नोडल संस्थान फेलो की ऐसे अन्य संस्थानों के लिए अनुशंसा करेगा।
- दुर्लभ मामलों में, जहाँ दो संस्थान फेलो के लिए लगभग समान महत्व के प्रतीत होते हैं, दूसरे संस्थान को ‘सह-संस्था’ माना जा सकता है और दोनों बौद्धिक संपदा, प्रकाशन, ऋण साझाकरण, सुविधाओं आदि के संबंध में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन लेखा-जोखा नोडल संस्थान के पास होगा।
- चूँकि यह योजना नोडल संस्थान के सांस्कृतिक संसाधनों को उजागर करने पर केंद्रित है, इसलिए परियोजना को उसी दिशा में आगे बढ़ाया जाना चाहिए, अर्थात नोडल संस्थान के संसाधनों का पर्याप्त उपयोग किया जाना चाहिए।
- परियोजना के लिए आवश्यक इनपुट का नोडल संस्थान और (दुर्लभ मामलों में) सह-संस्था के पास उपलब्ध संसाधनों के साथ बहुत मजबूत संबंध होना चाहिए।
इसके अंत में, परियोजना का परिणाम नोडल संस्थान या सह-संस्था, यदि कोई हो, के लिए लाभकारी होना चाहिए और संस्थान/विषय के मौजूदा ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए।
- Tagore National Fellowship for Cultural Research (TNFCR) के सामान्य नियमों में कुछ अपवाद हैं।
- हालाँकि यह फेलोशिप आमतौर पर दो वर्षों के लिए होती है, लेकिन असाधारण मामलों में इसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि संस्थान द्वारा निर्धारित और राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा अनुशंसित किया जाता है।
- हालाँकि, इस विस्तार में अतिरिक्त पारिश्रमिक शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त, कोई फेलो फेलोशिप या छात्रवृत्ति प्राप्त होने के बाद उसी योजना के तहत दोबारा आवेदन नहीं कर सकता है, लेकिन यह प्रतिबंध टैगोर शोधार्थियों पर लागू नहीं होता है।
- https://www.indiaculture.gov.in/tagore-national-fellowship-cultural-research
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- “Tagore National Fellowship for Cultural Research” योजना क्या है?
- यह योजना संस्कृति मंत्रालय (MoC) के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों और देश के अन्य चिन्हित सांस्कृतिक संस्थानों को सशक्त और पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई है, ताकि फ़ेलो/शिक्षाविदों को इन संस्थानों से संबद्ध होकर पारस्परिक हित की परियोजनाओं पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है?
- भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संस्थान
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कौन पात्र हैं?
- वे फ़ेलो जिनके पास अच्छी शैक्षणिक या व्यावसायिक साख है और जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वे टैगोर राष्ट्रीय फ़ेलोशिप के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
- प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली फ़ेलोशिप की संख्या कितनी है?
- इस योजना में एक वर्ष में अधिकतम 15 फ़ेलोशिप प्रदान करने का प्रावधान है।
- क्या भारतीय और विदेशी दोनों नागरिक इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं?
- हाँ, यह योजना भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों के लिए खुली होगी। हालाँकि, विदेशियों का अनुपात सामान्यतः एक वर्ष में प्रदान की जाने वाली कुल फ़ेलोशिप के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगा।
- इस योजना के अंतर्गत किसे वरीयता दी जाती है?
- जिन फ़ेलो के पास अनुसंधान संचालन/मार्गदर्शन में 5 वर्ष का अनुभव है या प्रदर्शन/किसी अन्य कला में समान अनुभव है, उन्हें वरीयता दी जाएगी।
- क्या टैगोर राष्ट्रीय फ़ेलोशिप प्राप्त करने के बाद कोई उम्मीदवार इस योजना के अंतर्गत फ़ेलोशिप के लिए दोबारा आवेदन कर सकता है?
- नहीं, टैगोर राष्ट्रीय फ़ेलोशिप प्राप्त करने के बाद, उम्मीदवार इस योजना के अंतर्गत उसी संस्थान या योजना के अंतर्गत आने वाले किसी अन्य संस्थान में फ़ेलोशिप के लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकता।
- पात्र फ़ेलो को मासिक फ़ेलोशिप कितनी दी जाएगी?
- विदेश से या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शोध संस्थान या सरकारी सेवा के अलावा किसी अन्य संस्थान से, या जो सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है और/या पेंशन पर है, वह ₹80,000/- प्रति माह के एक निश्चित मानदेय का हकदार होगा।
- पात्र फ़ेलो को कितना आकस्मिक अनुदान दिया जाएगा?
- इस योजना के अंतर्गत फेलोशिप लेने वाले गैर-संशोधन मंत्रालय संस्थानों के सभी फेलो को, फेलोशिप की अवधि के दौरान शैक्षणिक यात्राओं, शोध सहायकों की नियुक्ति आदि के लिए आकस्मिक व्यय की प्रतिपूर्ति, ‘वास्तविक’ आधार पर, अधिकतम ₹2.50 लाख प्रति वर्ष तक की जाएगी, बशर्ते कि नोडल संस्थानों द्वारा आवश्यक बिलों का सत्यापन किया जाए।
- फेलोशिप की अवधि क्या है?
- फेलोशिप की अवधि अधिकतम दो वर्ष होगी।
- क्या फेलो को मकान किराया भत्ता मिलेगा?
- हाँ, चयनित फेलो को मानदेय के 30% तक मकान किराया भत्ता मिलेगा।
- आवेदक इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता है?
- आवेदक योजना के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया अपना आवेदन पत्र, प्रस्तावित शोध क्षेत्र के आधार पर, अपनी पसंद के किसी भी नोडल संस्थान में जमा कर सकते हैं।
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