Vishesh Shiksha Sahaayata Yojana
छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 10 जुलाई 2018 को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए “विशेष शिक्षा सहायता योजना” शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- Scheme Announced Date/योजना की घोषणा तारीख
28-04-2012
- Application Start/आवेदन की शुरुआत
योजना वर्तमान में चल रही है
- Deadline For Apply/आवेदन की अंतिम तिथि
अभी बहुत समय है
छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 10 जुलाई 2018 को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए “विशेष शिक्षा सहायता योजना” शुरू की।
- Application Fee/आवेदन शुल्क
सब आप पे डिपेंड करता है
नजदीक के किसी लोक सेवा केंद्र में जाकर 20 रुपये से 100 रुपये तक की शुल्क देकर आवेदन कर सकते है
- Age Limit/लाभार्थी की उम्र सीमा
18 से 35 वर्ष अध्ययनरत छात्र एवं छात्रा
- Who is Beneficiaries /लाभार्थी कौन है ?
श्रम विभाग मे पंजीकृत श्रमिक जिनकी मृत्यु पंजीकरण के एक वर्ष बाद हो जाती है, बोर्ड विशेष पंजीकरण कार्ड जारी करेगा।
श्रम विभाग मे पंजीकृत श्रमिक जिनकी मृत्यु पंजीकरण के एक वर्ष बाद हो जाती है, बोर्ड विशेष पंजीकरण कार्ड जारी करेगा।
सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर “छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें। निम्नलिखित विवरण दर्ज करें समूह का नाम चुनें: “भवन एवं कोई निर्माण” सेवा चुनें: “योजना” आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन” अगला क्लिक करें।
अपने जिले का नाम चुनें और पुराना/नया पंजीकरण नंबर प्रदान करें और अगला क्लिक करें। योजना का नाम चुनें। आवश्यक विवरण के साथ ऑनलाइन भरें
लाभार्थी के माता या पिता का श्रमिक पंजीयन कार्ड की मूल प्रति। आवेदक के आधार कार्ड की प्रति। आवेदक की बैंक पास बुक की प्रति। लाभार्थी का फोटो। आवेदक के स्वघोषणा प्रमाण पत्र की प्रति। (आवेदक का तात्पर्य मृतक निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री से है।)
नोट:- ऑनलाइन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेजों को स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा।
पंजीकृत श्रमिकों के लिए, जो पंजीकरण के एक वर्ष के बाद निधन हो जाते हैं, बोर्ड विशेष पंजीकरण कार्ड जारी करेगा। ये बच्चे नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना और तकनीकी शिक्षा योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे। लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जो पंजीकरण के एक वर्ष के बाद मर जाते हैं।
निर्माण श्रमिकों (माता-पिता) का पंजीकरण होना चाहिए। निर्माण श्रमिकों (माता-पिता) की मृत्यु श्रम बोर्ड में पंजीकरण के एक वर्ष के भीतर हो जानी चाहिए। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के केवल पहले दो बच्चे ही पात्र होंगे। यदि मृतक के अलावा परिवार (माता-पिता) में कोई अन्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक है तो बच्चे पात्र नहीं होंगे।
- Official Link/आधिकारिक वेबसाईट
https://shramevjayate.cg.gov.in
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