
Asangathit Karmakaar Silai Machine Sahayata Yojana
Asangathit Karmakaar Silai Machine Sahayata Yojana (असंगठित श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना) छत्तीसगढ़ राज्य में एक सरकारी योजना है जो सिलाई मशीनें प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को उनके व्यवसायों में बढ़ावा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

- Asangathit Karmakaar Silai Machine Sahayata Yojana (असंगठित श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना) छत्तीसगढ़ राज्य में एक सरकारी योजना है जो सिलाई मशीनें प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को उनके व्यवसायों में बढ़ावा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
- इस योजना की शुरुआत 2012 मे हुआ है, छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग के अंतर्गत आता है ।
- यदि आपको आवेदन करने की प्रक्रिया ज्ञात है और आपके पास मोबाईल या कंप्युटर तथा इंटरनेट है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा |
- और यदि आपको ये सब नहीं पता है तो नजदीक के किसी लोक सेवा केंद्र में जाकर 20 रुपये से 100 रुपये तक की शुल्क देकर आवेदन कर सकते है |
- आवेदक महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- 18 से 50 वर्ष की आयु के महिला असंगठित कर्मकार जो श्रम विभाग मे पंजीकृत हो ।
- चरण-1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक श्रम वेबसाइट पर जाना होगा।
चरण-2. असंगठित वर्डर बोर्ड विकल्प के तहत अभी आवेदन करें पर क्लिक करें।
चरण-3. अब आवेदक को नीचे दी गई जानकारी देनी होगी।
जिला, लाभार्थी का नाम। पिता/पति का नाम। पूर्व-पंजीकरण संख्या। नया पंजीकरण नंबर। और विवरण जांचें पर क्लिक करें
चरण-4. अब यहां योजना का नाम चुनें।
चरण-5. ऑनलाइन फॉर्म भरें।
चरण-6. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
श्रमिक पंजीकरण कार्ड। - आयु प्रमाण पत्र।
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
- आय प्रमाण पत्र।
चरण-7. सबमिट पर क्लिक करें।
चरण-8. आवेदन संख्या नोट करें। - आवेदन की स्थिति का पता लगाएं
- चरण-1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक श्रम वेबसाइट पर जाना होगा।
चरण-2. असंगठित वर्डर बोर्ड विकल्प के तहत “आवेदन की स्थिति जांचें” पर क्लिक करें।
चरण-3. योजना का नाम चुनें।
चरण-4. आवेदन संख्या दर्ज करें।
चरण-5. खोज पर क्लिक करें.
- श्रमिक पंजीयन कार्ड.
- आयु प्रमाण पत्र.
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी.
- आय प्रमाण पत्र.
- योजना के तहत राज्य की पंजीकृत असंगठित महिला श्रमिकों को प्रतिवर्ष सिलाई मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी।
- ऐसी महिलाएं जो निर्माण कार्य में कार्यरत हों तथा श्रम बोर्ड/विभाग में पंजीकृत हों।
- ऐसी महिलाएं जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो तथा जो राज्य के किसी भी जिले में सिलाई, कढ़ाई या कपड़े बुनने (दर्जी करने) का कार्य करती हों, किसी नियोजक द्वारा नियोजित हों या उनका स्वयं का व्यवसाय हो तथा वे अपना एवं अपने परिवार का जीविकोपार्जन करती हों।
- ऐसी महिलाएं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन या सिलाई मशीन के मूल्य के बराबर राशि प्राप्त न हुई हो।
ऐसी महिलाएं जिन्हें श्रम बोर्ड/विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त न हुआ हो।
- जिन आवेदकों
का उम्र 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक है केवल वे ही आवेदक इस योजना का पात्र होंगे
अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) :
- योजना क्या है?
- असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2012 में शुरू की गई।
- इसके क्या लाभ हैं?
- इस योजना के तहत राज्य की पंजीकृत असंगठित महिला श्रमिकों को हर साल सिलाई मशीन दी जाएगी।
- क्या एक ही लाभार्थी को दो बार लाभ मिलेगा?
- नहीं, लाभार्थियों को एक बार ही लाभ मिलेगा।
- किसे मिलेगा लाभ?
- वे महिलाएँ जो निर्माण कार्य करती हैं और श्रम बोर्ड/विभाग में पंजीकृत हैं।
- लाभ पाने के लिए पात्र आयु क्या है?
- आवेदक महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- यदि किसी लाभार्थी को राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना के तहत पहले से ही समान लाभ मिल रहा है, तो क्या वह इस योजना के लिए पात्र है?
- नहीं।
- यदि किसी लाभार्थी को श्रम बोर्ड/विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना का लाभ पहले से ही मिल रहा है, तो क्या वह इस योजना के लिए पात्र है?
- नहीं।
- योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- असंगठित वर्ड बोर्ड ऑप्शन के तहत अप्लाई नाउ पर क्लिक करें।
- अब आवेदक को कुछ डिटेल देनी होगी।
- अब यहां स्कीम का नाम चुनें।
- ऑनलाइन फॉर्म भरें।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- सबमिट पर क्लिक करें।
- कौन से दस्तावेज चाहिए?
- श्रमिक पंजीकरण कार्ड।
- आयु प्रमाण पत्र।
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
- आय प्रमाण पत्र।
- आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
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