
Bakri Palan Yojana

उत्तराखंड सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा शुरू की गई “Bakri Palan Yojana” का उद्देश्य बकरी पालन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को 10 से 14 महीने की अवधि के लिए 10 मादा बकरियों और 1 नर बकरियों वाली बकरी पालन इकाई स्थापित करने के लिए बकरियां खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना स्थायी आय सृजन के लिए पशुधन आधारित गतिविधियों का समर्थन करके ग्रामीण आजीविका को प्रोत्साहित करती है।
- Scheme Announced Date/योजना की घोषणा तारीख
28-04-2012
- Application Start/आवेदन की शुरुआत
योजना वर्तमान में चल रही है
- Deadline For Apply/आवेदन की अंतिम तिथि
अभी बहुत समय है
- उत्तराखंड में बकरी पालन योजना (Bakri Palan Yojana) लगभग 2016-17 में शुरू हुआ 20 बकरी और एक बकरा पालन के लिए 1 लाख रुपये की अनुदान योजना शुरू की गई थी. इसके अलावा, उत्तराखंड में गोट वैली स्कीम (Goat Valley Scheme) भी है, जिसके तहत 20 बकरी और एक बकरा खरीदने पर 30,000 रुपये की सरकारी सहायता दी जाती है.
- Application Fee/आवेदन शुल्क
सब आप पे डिपेंड करता है
- इस योजना को ऑनलाइन फॉर्म भरने पर 50 से 100 रुपये फीस लगता है
- Age Limit/लाभार्थी की उम्र सीमा
- 18 वर्ष से अधिक हितग्राही की उम्र होनी चाहिए ।
- Who is Beneficiaries /लाभार्थी कौन है ?
- उत्तराखंड के निवासी जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हो ।
- उत्तराखंड के निवासी जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हो ।
ऑफलाइन
चरण 1: इच्छुक लाभार्थी को ग्राम सभा की खुली बैठक के दौरान अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।
चरण 2: ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद, लाभार्थी को इसे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, ग्राम पंचायत लाभार्थी की ओर से प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है।
चरण 3: प्रस्ताव की समीक्षा की जाती है और ग्राम-स्तरीय चयन समिति द्वारा इसकी संस्तुति की जाती है। संस्तुति के बाद, विकास खंड-स्तरीय समिति अंतिम चयन करती है और इसे पशुपालन विभाग को भेजती है।
चरण 4: चयन होने पर, लाभार्थी को एक से दो महीने के भीतर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से वित्तीय सहायता वितरित की जाती है, जिससे वे बकरियां खरीद सकते हैं और पालन इकाई स्थापित कर सकते हैं।
ऑनलाइन
पंजीकरण प्रक्रिया:
चरण 1: अपुनी सरकार पोर्टल पर जाएँ।
चरण 2: होमपेज पर, नया नागरिक खाता बनाने के लिए “साइन अप” विकल्प ढूँढ़ें और उस पर क्लिक करें।
चरण 3: सभी आवश्यक फ़ील्ड में सटीक जानकारी भरें, जैसे ईमेल आईडी, लिंग, नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, जिला, पता, आदि। अपना विवरण दर्ज करने के बाद, “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
चरण 4: सफल पंजीकरण के बाद, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
लॉग इन प्रक्रिया:
चरण 1: अपुनी सरकार पोर्टल पर जाएँ।
चरण 2: होमपेज पर, नागरिक लॉगिन ढूँढ़ें और अपना यूजर आईडी (ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर) और प्राप्त पासवर्ड दर्ज करें। प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज करें और अपने डैशबोर्ड तक पहुँचने के लिए “साइन इन” पर क्लिक करें।
चरण 3: अपने डैशबोर्ड में, नए आवेदन के लिए आवेदन करने के विकल्प पर क्लिक करें। वांछित सेवा से जुड़े संबंधित विभाग का चयन करें। उस विशिष्ट सेवा के नाम पर क्लिक करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं।
चरण 4: चयनित सेवा के लिए निर्दिष्ट सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। अपलोड करने के बाद, आगे बढ़ने के लिए “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
चरण 5: आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भरें। आपके पास बाद के लिए फ़ॉर्म को “सहेजें”, आवेदन का “पूर्वावलोकन” या यदि आवश्यक हो तो “ड्राफ़्ट हटाएं” के विकल्प हैं। एक बार सभी विवरण सही ढंग से भर जाने के बाद, अपने आवेदन को अंतिम रूप देने के लिए “सबमिट” पर क्लिक करें।
चरण 6: सबमिट करने के बाद, आपको एक आवेदन आईडी रसीद प्राप्त होगी। भविष्य के संदर्भ के लिए इस रेसिपी को डाउनलोड करें और सहेजें।
विस्तृत जानकारी के लिए, आप [अपुनी सरकार उपयोगकर्ता पुस्तिका] देख सकते हैं
- आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- जाति प्रमाण पत्र
- यदि आवश्यक हो तो कोई अन्य दस्तावेज
- लाभ
- 10 मादा बकरियों और 1 नर बकरे वाली बकरी पालन इकाई स्थापित करने के लिए 10 से 14 महीने की अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इकाई की कुल लागत ₹70,000/- है, जिसमें से 90% (₹63,000/-) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, और 10% (₹7,000/-) लाभार्थी द्वारा योगदान दिया जाता है।
- संवितरण का अपेक्षित समय:
- चयन और विभागीय प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद, लाभार्थी को बकरियां खरीदने के लिए एक से दो महीने के भीतर डीबीटी के माध्यम से राशि प्रदान की जाती है।
- पात्रता
- आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक सामान्य, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक SECC (सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना) डेटाबेस में सूचीबद्ध होना चाहिए।
- आवेदक को स्वरोजगार के लिए बकरी पालन इकाई स्थापित करने में रुचि होनी चाहिए।
- उत्तखण्ड के निवासी ही Bakri Palan Yojana का लाभ ले सकते है दूसरे राज्य के निवासी इस योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं है
- Official Link/आधिकारिक वेबसाईट
https://eservices.uk.gov.in/
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- योजना के तहत मुख्य लाभ क्या है?
- लाभार्थियों को 10 से 14 महीने की उम्र के 10 मादा और 1 नर बकरे वाली एक बकरी पालन इकाई से सहायता दी जाती है।
- क्या इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना है?
- हां, यह योजना लाभार्थियों को बकरी पालन के माध्यम से स्वरोजगार उत्पन्न करने में मदद करती है।
- क्या योजना के तहत लाभार्थी की ओर से कोई योगदान है?
- हां, लाभार्थी को ₹7,000 का योगदान करना होगा, जो कुल लागत का 10% है।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए कौन पात्र है?
- एस.ई.सी.सी. (सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना) में सूचीबद्ध सामान्य श्रेणी के व्यक्ति, अनुसूचित जाति (एस.सी.) और अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) पात्र हैं।
- क्या सभी जातियों के एस.ई.सी.सी.-सूचीबद्ध लाभार्थी पात्र हैं?
- हां, पात्रता एस.ई.सी.सी. सूची पर आधारित है, जिसमें सामान्य, एस.सी. और एस.टी. श्रेणियां शामिल हैं।
- क्या योजना में किसी जातिगत आरक्षण का उल्लेख है?
- हां, एस.सी. और एस.टी. लाभार्थी पात्र हैं।
- इस योजना के लिए आवेदन करने का पहला चरण क्या है?
- इच्छुक व्यक्ति को ग्राम सभा की खुली बैठक में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
- ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद क्या होता है?
- एक बार स्वीकृत होने के बाद, लाभार्थी इसे पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन अधिकारी या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जैसे अधिकारियों को प्रस्तुत करता है।
- हाँ, ग्राम पंचायत सचिव प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए अधिकृत अधिकारियों में से एक है।
- हाँ, डीबीटी राशि बकरियाँ खरीदने के लिए दी जाती है।
- क्या मुझे सीधे नकद में पैसा मिलेगा?
- नहीं, राशि डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
- योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
- आपको अपना आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- आवेदन के दौरान जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों है?
- यह SECC सूची के अनुसार SC/ST या सामान्य श्रेणियों के तहत पात्रता को सत्यापित करने में मदद करता है
- ग्राम सभा की मंजूरी के बाद पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
- लाभ आमतौर पर चयन के बाद 1 से 2 महीने के भीतर वितरित किए जाते हैं
- क्या मुझे नकद लाभ के रूप में पूरे ₹70,000 मिलेंगे?
- नहीं, पशुपालन विभाग लाभ वितरण का काम संभालता है।
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