
E-Rikshaw Sahayta Yojana
E-Rikshaw Sahayta Yojana छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 20 दिसंबर 2016 को असंगठित श्रमिकों के लिए "ई-रिक्शा सहायता योजना" शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।

- E-Rikshaw Sahayta Yojana छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 20 दिसंबर 2016 को असंगठित श्रमिकों के लिए शुरू किया गया । इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।
- E-Rikshaw Sahayta Yojana छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 20 दिसंबर 2016 को असंगठित श्रमिकों के लिए शुरूआत किया ।
- E-Rikshaw Sahayta Yojana यदि आपको आवेदन करने की प्रक्रिया ज्ञात है और आपके पास मोबाईल या कंप्युटर तथा इंटरनेट है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा |
- और यदि आपको ये सब नहीं पता है तो नजदीक के किसी लोक सेवा केंद्र में जाकर 20 रुपये से 100 रुपये तक की शुल्क देकर आवेदन कर सकते है
- E-Rikshaw Sahayta Yojana पंजीकृत श्रमिकों की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- E-Rikshaw Sahayta Yojana केवल ऑटो/साइकिल रिक्शा चालक जो छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत हैं, इस योजना के लिए पात्र हैं।
- E-Rikshaw Sahayta Yojana अपंजीकृत आवेदक:
- सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- निम्नलिखित विवरण दर्ज करेंसमूह का नाम चुनें: “असंगठित मर्मकार मंडल”सेवा चुनें: “असंगठित श्रमिक पंजीयन“आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन”अगला क्लिक करें।
छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जाँच करें और अगला क्लिक करें। - ऑनलाइन “पंजीकरण फ़ॉर्म” भरें।
- पहले से पंजीकृत आवेदक:
- E-Rikshaw Sahayta Yojana सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- निम्नलिखित विवरण दर्ज करेंसमूह का नाम चुनें: “असंगठित मर्मकार मंडल”सेवा चुनें: “योजना”आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन”अगला क्लिक करें।
- अपना जिला नाम चुनें और पुराना/नया पंजीकरण नंबर प्रदान करें और अगला क्लिक करें।
- योजना का नाम चुनें।
- आवश्यक विवरण ऑनलाइन भरें।
- सबमिट करें।
- आधार कार्ड.
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- .राशन कार्ड की प्रति.
- बैंक खाता विवरण.
- ई-रिक्शा की रसीद.
- वित्तीय सहायता
- पंजीकृत असंगठित श्रमिक व्यक्तियों को योजना के क्रियान्वयन के लिए ₹ 10,000 का व्यय वहन करना होगा।
- E-Rikshaw Sahayta Yojana छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा ₹ 30,000/- का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- शेष राशि रिक्शा/ऑटो चालक को बैंक ऋण के रूप में दी जाएगी, जिसे लाभार्थी को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर और बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर चुकाना होगा।
- बोर्ड अपना अंशदान लाभार्थी के खाते में तभी स्थानांतरित करेगा जब ऋण से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज बोर्ड को प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।
- E-Rikshaw Sahayta Yojana इस योजना के लिए केवल ऑटो/साइकिल चालक ही पात्र हैं जो छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मचारी राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकृत हैं।
- पंजीकृत व्यक्ति की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में पंजीकरण अनिवार्य है।
- E-Rikshaw Sahayta Yojana पंजीकृत व्यक्ति के पास व्यवसायिक वाहन चालक लाइसेंस होना चाहिए।
- छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मचारी राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकरण होना चाहिए।
- E-Rikshaw Sahayta Yojana प्रत्येक ग्राहक को इस योजना का लाभ केवल एक बार ही मिल सकता है।
- ऐसे लाभार्थी जिन्हें पहले से ही राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी अन्य समकक्ष योजना का लाभ मिल चुका है, वे इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।
- E-Rikshaw Sahayta Yojana इस योजना के लिए केवल ऑटो/साइकिल चालक ही पात्र हैं जो छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मचारी राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकृत हैं।
- ऐसे लाभार्थी जिन्हें पहले से ही राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी अन्य समकक्ष योजना का लाभ मिल चुका है, वे इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।
https://shramevjayate.cg.gov.in/schemes.aspx
- E-Rikshaw Sahayta Yojana यह योजना क्या है?
- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 20 दिसंबर 2016 को असंगठित श्रमिकों के लिए “ई-रिक्शा सहायता योजना” शुरू की।
- योजना का उद्देश्य क्या है?
- इस योजना का मुख्य लक्ष्य असंगठित श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।
- इसके क्या लाभ हैं?
- लाभार्थियों को ई-रिक्शा खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी
- E-Rikshaw Sahayta Yojana इसका लाभ कौन उठा सकता है?
- छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पंजीकृत असंगठित श्रमिक।
- लाभ पाने के लिए आवश्यक आयु क्या है?
- पंजीकृत श्रमिकों की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- योजना का लाभ पाने के लिए किस प्रकार के वाहन लाइसेंस की आवश्यकता है?
- पंजीकृत श्रमिकों के पास वाणिज्यिक वाहन चालक का लाइसेंस होना चाहिए।
- E-Rikshaw Sahayta Yojana योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
- आवेदक को “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल” के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। तभी आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
- आवेदक छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत कैसे पंजीकरण कर सकते हैं?
- 1.E-Rikshaw Sahayta Yojana सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- 2. होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- 3. निम्नलिखित विवरण दर्ज करें, समूह का नाम चुनें: “असंगठित श्रमिक मंडल” सेवा चुनें: “असंगठित श्रमिक पंजीयन” आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन” अगला क्लिक करें।
- 4. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जाँच करें और अगला क्लिक करें।
- 5. ऑनलाइन “पंजीकरण फ़ॉर्म” भरें।
- E-Rikshaw Sahayta Yojana योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- 1. सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- 2. होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- 3. आवश्यक विवरण प्रदान करें।
- 4. आवेदन पत्र भरें।
- 5. सबमिट करें।
- E-Rikshaw Sahayta Yojana योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
- https://shramevjayate.cg.gov.in/schemes.aspx
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2 thoughts on “E-Rikshaw Sahayta Yojana”
Jo hendicape hai usko bhi benefit milega kya
यदि आप विकलांग व्यक्ति हैं, तो यह कह सकते हैं:
हाँ, योजना सामान्य पात्रता पूरी करने वाले रिक्शा परिचालकों के लिए है।
लेकिन विकलांगता होने के कारण ऑटोमैटिक लाभ मिलने का दावा नहीं किया जा सकता — आपको पहले यह चेक करना होगा कि आपकी स्थिति उस राज्य-योजना नियमों में शामिल है या नहीं।