Futkar Sabji, Phal-Phool Vikreta Hetu Taraju, Baat Evan Tokari Sahaayata Yojana
छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 15 जून 2016 को असंगठित श्रमिकों के लिए "फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता हेतु तराजू, बात एवं टोकरी सहायता योजना" नामक यह योजना शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को साइकिल या टॉर्च की वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है।
- छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 15 जून 2016 को असंगठित श्रमिकों के लिए “Futkar Sabji, Phal-Phool Vikreta Hetu Taraju, Baat Evan Tokari Sahaayata Yojana” नामक यह योजना शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को साइकिल या टॉर्च की वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है।
- 15 जून 2016 को छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने शुरू किया है ।
- यदि आपको आवेदन करने की प्रक्रिया ज्ञात है और आपके पास मोबाईल या कंप्युटर तथा इंटरनेट है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा |
- और यदि आपको ये सब नहीं पता है तो नजदीक के किसी लोक सेवा केंद्र में जाकर 20 रुपये से 100 रुपये तक की शुल्क देकर आवेदन कर सकते है |
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- श्रम विभाग मे पंजीकृत सभी मजदूर जो इस योजना के मापदंड को पूरा करते है ।
- अपंजीकृत आवेदक:
सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। - होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- निम्नलिखित विवरण दर्ज करेंसमूह का नाम चुनें: “असंगठित मर्मकार मंडल”सेवा चुनें: “असंगठित श्रमिक पंजीयन”आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन”अगला क्लिक करें।
- छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जाँच करें और अगला क्लिक करें।
- ऑनलाइन “पंजीकरण फ़ॉर्म” भरें।
- सबमिट करें।
- पहले से पंजीकृत आवेदक:
- सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- निम्नलिखित विवरण दर्ज करेंसमूह का नाम चुनें: “असंगठित मर्मकार मंडल”सेवा चुनें: “योजना”आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन”अगला क्लिक करें।
- अपना जिला नाम चुनें और पुराना/नया पंजीकरण नंबर प्रदान करें और अगला क्लिक करें।
- योजना का नाम चुनें।
- आवश्यक विवरण ऑनलाइन भरें।
- सबमिट करें।
- आधार कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पंजीकरण कार्ड
- लाभ
- प्रति लाभार्थी को तराजू, बाट और 02 टोकरियों के लिए 700/- रुपये (केवल सात सौ रुपये) की राशि प्रदान की जाएगी।
- आवेदक को राज्य के किसी भी जिले में असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक को किसी अन्य योजना से समान लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए।
- अपवर्जन
- आवेदक को किसी अन्य योजना से समान लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए।
https://shramevjayate.cg.gov.in/
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- यह योजना क्या है?
- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 15 जून 2016 को असंगठित श्रमिकों के लिए “Futkar Sabji, Phal-Phool Vikreta Hetu Taraju, Baat Evan Tokari Sahaayata Yojana” शुरू की।
- योजना का उद्देश्य क्या है?
- योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को तराजू, बाट और 02 टोकरियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।
- लाभ क्या हैं?
- प्रति लाभार्थी को तराजू, बाट और 02 टोकरियों के लिए 700/- (केवल सात सौ रुपये) की राशि प्रदान की जाएगी।
- कौन लाभ प्राप्त कर सकता है?
- छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पात्र पंजीकृत असंगठित श्रमिक व्यक्ति।
- लाभ पाने के लिए आवश्यक आयु क्या है?
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- क्या आवेदक पात्र है यदि उसे पहले से ही किसी अन्य योजना से समान लाभ मिल रहा है?
- नहीं
योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? - आवेदक को “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल” के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। तभी आवेदक योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
- आवेदक छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत कैसे पंजीकरण कर सकते हैं?
- 1. सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- 2. होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- 3. निम्नलिखित विवरण दर्ज करें,
समूह का नाम चुनें: “असंगठित श्रमिक मंडल” - सेवा चुनें: “असंगठित श्रमिक पंजीयन”
- आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन”अगला क्लिक करें।
- 4. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जांच करें और अगला क्लिक करें।
- 5. ऑनलाइन “पंजीकरण फॉर्म” भरें।
- 6. सबमिट करें।
- योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- 1. सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- 2. होम पेज पर “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- 3. आवश्यक विवरण प्रदान करें।
- 4. फॉर्म भरें आवेदन पत्र।
5. जमा करें।
योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है? - https://shramevjayate.cg.gov.in/
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