Jai Johar (Old Age Pension) Scheme

1 अप्रैल 2020 को शुरू की गई “जय जोहार (वृद्धावस्था पेंशन)” पश्चिम बंगाल सरकार के आदिवासी विकास विभाग द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना पश्चिम बंगाल के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के अनुसूचित जनजाति (एसटी) निवासियों के लिए है, जिन्हें किसी अन्य प्राधिकरण से कोई अन्य पेंशन नहीं मिलती है। इस योजना के अंतर्गत 3,00,000 से अधिक लाभार्थियों को लाया गया है। ₹1,000/- की मासिक पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के व्यक्तिगत बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
Jai Johar (Old Age Pension) Scheme

1 अप्रैल 2020 को शुरू की गई “Jai Johar (Old Age Pension) Scheme” पश्चिम बंगाल सरकार के आदिवासी विकास विभाग द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना पश्चिम बंगाल के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के अनुसूचित जनजाति (एसटी) निवासियों के लिए है, जिन्हें किसी अन्य प्राधिकरण से कोई अन्य पेंशन नहीं मिलती है। इस योजना के अंतर्गत 3,00,000 से अधिक लाभार्थियों को लाया गया है। ₹1,000/- की मासिक पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के व्यक्तिगत बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।

28-04-2012

योजना वर्तमान में चल रही है

अभी बहुत समय है

  • Jai Johar (Old Age Pension) Scheme 1 अप्रैल 2020 को शुरू की गई

सब आप पे डिपेंड करता है

  •  Jai Johar (Old Age Pension) Scheme पश्चिम बंगाल के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के अनुसूचित जनजाति (एसटी) निवासियों के लिए है

  • आवेदक पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

  • आवेदक पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

चरण 1: इच्छुक आवेदक को ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) / उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) / कोलकाता नगर निगम के कार्यालय से आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए।

चरण 2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्वयं सत्यापित करें)।

चरण 3: विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को दस्तावेजों के साथ संबंधित प्राधिकारी को इस पते पर जमा करें:

  •     ग्रामीण क्षेत्रों में बी.डी.ओ. का कार्यालय।
  •     नगर पालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्रों में एसडीओ का कार्यालय
  •     केएमसी क्षेत्रों में कोलकाता नगर निगम आयुक्त
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • औपचारिक जाति या जनजाति प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध न हो, तो किसी पैतृक रिश्तेदार का जाति/जनजाति प्रमाण पत्र प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए स्वीकार्य है। हालांकि, आवेदक को बाद में अपना जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और उसे बाद में प्रस्तुत करना होगा)
  • डिजिटल राशन कार्ड
  • ईपीआईसी (निर्वाचक फोटो पहचान पत्र)/मतदाता कार्ड
  • स्व-सत्यापित आवासीय प्रमाण पत्र/पता प्रमाण
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • आधार कार्ड
  • Jai Johar (Old Age Pension) Scheme ₹1,000/- की मासिक पेंशन सीधे लाभार्थी के व्यक्तिगत बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
  1. आवेदक पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
  3. आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  4. आवेदक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
  5. आवेदक को सरकारी पेंशन या किसी अन्य संगठन से पेंशन प्राप्त नहीं करना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक नहीं  होनी चाहिए।
  • आवेदक जो सरकारी पेंशन प्राप्त करता हो |

https://castcertificatewb.gov.in/contact_us

  • क्या पेंशन को संयुक्त बैंक खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है?
  • नहीं, पेंशन केवल लाभार्थी के व्यक्तिगत बैंक खाते में ही स्थानांतरित की जाती है।
  • क्या कोई विधवा/विधुर जय जोहार पेंशन का लाभ उठा सकता है?
  • हां, जब तक वे आयु संबंधी मानदंड को पूरा करते हैं और कोई अन्य पेंशन प्राप्त नहीं करते हैं, विधवाएं और विधुर इसके लिए पात्र हैं।
  • क्या कोई विकलांग व्यक्ति जय जोहार पेंशन का लाभ उठा सकता है?
  • हां, अनुसूचित जनजाति समुदाय के अंतर्गत आने वाले तथा आयु मानदंड को पूरा करने वाले विकलांग व्यक्ति पेंशन के लिए पात्र हैं।
  • क्या पात्रता के लिए कोई आय मानदंड है?
  • नहीं, आय कोई मानदंड नहीं है; तथापि, कोई अन्य पेंशन प्राप्त न करना एक पूर्वापेक्षा है।
  • आवेदनों पर कितनी बार कार्रवाई की जाती है?
  • पेंशन की प्रक्रिया और वितरण द्विमासिक आधार पर होता है।

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