
Mukhyamantri Shramik Aujaar Sahayata Yojana
छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग ने भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से 1 अक्टूबर 2010 को "Mukhyamantri Shramik Aujaar Sahayata Yojana" शुरू की। इस योजना के तहत, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सालाना 10,000 टूल किट वितरित किए जाते हैं, जिनमें राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढ़ई, कुली, पेंटर और अन्य शामिल हैं, जो कम से कम 90 दिनों से बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं।

- छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग ने भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से 1 अक्टूबर 2010 को “Mukhyamantri Shramik Aujaar Sahayata Yojana” शुरू की। इस योजना के तहत, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सालाना 10,000 टूल किट वितरित किए जाते हैं, जिनमें राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढ़ई, कुली, पेंटर और अन्य शामिल हैं, जो कम से कम 90 दिनों से बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं।
- Mukhyamantri Shramik Aujaar Sahayata Yojana 1 अक्टूबर 2010 को शुरू किया गया ।
- 50 से 100 रुपये Choice senter से फॉर्म भरवाने का फीस लगता है.
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
- लाभार्थी भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत महिला एवं पुरुष ।
- CBOCWWB के तहत निर्माण श्रमिक का पंजीकरण
- चरण-1: सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- चरण-2: होम पेज पर “छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- चरण-3: निम्नलिखित विवरण दर्ज करें
- चुनें: “भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल”सेवा चुनें: “श्रम पंजीकरण”आप क्या करना चाहते हैं: “पंजीकरण आवेदन”आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
- चरण-4: अब अपना विवरण दर्ज करें
- नाम
- पिता का नाम
- आधार कार्ड
- जन्मतिथि
- आयु
- चरण-5: भाग 1, भाग 2, भाग 3 में दी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद ही सबमिट पर क्लिक करें।
- चरण-6: जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो आपका पंजीकरण आईडी आपके मोबाइल और ईमेल पर भेजा जाएगा।
- आवेदन करें
- चरण-1: सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- चरण-2: होम पेज पर “छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल” के अंतर्गत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- चरण-3: निम्नलिखित विवरण दर्ज करें। “भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल” चुनें। सेवा चुनें: योजना। आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन”। आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
- चरण-4: अपने जिले का नाम चुनें और पुराना/नया पंजीकरण नंबर प्रदान करें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
- चरण-5: जब आप जिला और पंजीकरण नंबर दर्ज करेंगे, तो सत्यापन के लिए आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
- चरण-6: इसके बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा, जिसमें आपका नाम, पता, आयु और जाति आदि की जानकारी होगी।
- चरण-7: इसके बाद आप अपनी योजना चुनें और अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज और बुनियादी जानकारी अपलोड करें।
- चरण-8: इस योजना के लिए खुद को पंजीकृत करने के लिए “सबमिट” पर क्लिक करें।
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
- नियोक्ता के संबंध में सरकार द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र।
- श्रमिक का आधार कार्ड।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट आकार का फोटो।
- निवास प्रमाण पत्र।
- श्रमिक कार्ड।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक को टूल किट निःशुल्क दी जा सकती है।
- आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक होना चाहिए।
- लाभार्थी भवन एवं संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
- पंजीकृत श्रमिक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- भवन एवं संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत नहीं होने पर इसका लाभ नहीं मिलेगा।
https://shramevjayate.cg.gov.in/schemes.aspx
- यह योजना क्या है?
- छत्तीसगढ़ सरकार के “भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड” ने टूल किट खरीदने वाले पंजीकृत श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की।
- इस योजना की शुरुआत किसने की?
- इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग ने की थी।
- इस योजना के तहत क्या लाभ दिए जाते हैं?
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक को टूल किट निःशुल्क दिए जा सकते हैं।
- वित्तीय सहायता का उद्देश्य क्या है?
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को सशक्त बनाना है।
- इस योजना के तहत टूल किट कितनी बार वितरित किए जाते हैं?
- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को टूल किट सालाना वितरित किए जाते हैं।
- इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- आवेदक को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
- https://shramevjayate.cg.gov.in/schemes.aspx
- क्या श्रमिकों के लिए कोई आयु सीमा है?
- हाँ, पंजीकृत निर्माण श्रमिक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है।
- क्या निर्माण श्रमिक को पंजीकृत करना आवश्यक है?
- हां, निर्माण श्रमिक को भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
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