National Pension Scheme For Traders And Self Employed Persons

National Pension Scheme For Traders And Self Employed Persons श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना। यह योजना लघु व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम ₹3000/- प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन मिलेगी और यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी के जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50% प्राप्त करने का अधिकार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल जीवनसाथी के लिए ही लागू है। स्व-नियोजित व्यापारी, जो दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, चावल मिल मालिक, तेल मिल मालिक, कार्यशाला मालिक, कमीशन एजेंट, अचल संपत्ति के दलाल, छोटे होटलों, रेस्तरां के मालिक और इसी तरह के अन्य व्यवसायों में कार्यरत हैं, जिनका वार्षिक कारोबार ₹1.5 करोड़ से अधिक नहीं है, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
National Pension Scheme For Traders And Self Employed Persons

National Pension Scheme For Traders And Self Employed Persons श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना। यह योजना लघु व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम ₹3000/- प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन मिलेगी और यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी के जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50% प्राप्त करने का अधिकार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल जीवनसाथी के लिए ही लागू है। स्व-नियोजित व्यापारी, जो दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, चावल मिल मालिक, तेल मिल मालिक, कार्यशाला मालिक, कमीशन एजेंट, अचल संपत्ति के दलाल, छोटे होटलों, रेस्तरां के मालिक और इसी तरह के अन्य व्यवसायों में कार्यरत हैं, जिनका वार्षिक कारोबार ₹1.5 करोड़ से अधिक नहीं है, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

1. योजना की परिपक्वता पर, व्यक्ति ₹3000/- की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है।
2. यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक श्रद्धांजलि है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 50% का योगदान करते हैं।

3. 18 से 40 वर्ष की आयु के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु तक ₹55 से ₹200 प्रति माह तक का मासिक अंशदान करना होगा।

4. आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन राशि का दावा कर सकता है। हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है।

National Pension Scheme For Traders And Self Employed Persons 12 सितंबर 2019 को लॉन्च की गई थी. यह योजना खुदरा दुकानदारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है. 

इस योजना को आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाते है तो 100 से 200 रुपये तक फीस लगता है ।

व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, जिसे प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) के नाम से भी जाना जाता है, में प्रवेश के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को यह आयु सीमा पूरी करनी होगी। इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, उन्हें न्यूनतम ₹3,000 मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।

National Pension Scheme For Traders And Self Employed Persons का लाभार्थी 18-40 वर्ष की आयु का स्व-नियोजित व्यक्ति, दुकानदार या खुदरा व्यापारी है, जिसका वार्षिक कारोबार ₹1.5 करोड़ से अधिक नहीं है, और जो आयकरदाता नहीं है या ईपीएफ/ईएसआईसी जैसी अन्य सरकारी पेंशन योजनाओं में नामांकित नहीं है। यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करती है, जिसमें सरकार लाभार्थी के मासिक योगदान के बराबर राशि प्रदान करती है।

ऑनलाइन – सीएससी के माध्यम से
चरण 1: इच्छुक पात्र व्यक्ति को निकटतम सीएससी केंद्र पर जाना होगा।
चरण 2: नामांकन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित पूर्वापेक्षाएँ हैं: आधार कार्ड; बचत/जन धन बैंक खाते का विवरण IFSC कोड के साथ (बैंक पासबुक या चेक लीव/बुक या बैंक खाते के प्रमाण के रूप में बैंक स्टेटमेंट की प्रति)
चरण 3: ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) को नकद में प्रारंभिक अंशदान राशि दी जाएगी।
चरण 4: VLE प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर छपी आधार संख्या, लाभार्थी का नाम और जन्मतिथि दर्ज करेगा।
चरण 5: VLE बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, GSTIN, वार्षिक कारोबार आय, जीवनसाथी (यदि कोई हो) और नामांकित व्यक्ति का विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा।
चरण 6: पात्रता शर्तों के लिए स्व-प्रमाणन किया जाएगा।
चरण 7: सिस्टम लाभार्थी की आयु के अनुसार देय मासिक अंशदान की स्वचालित गणना करेगा।
चरण 8: लाभार्थी वीएलई को पहली सदस्यता राशि नकद में देगा।
चरण 9: नामांकन सह ऑटो डेबिट अधिदेश फॉर्म मुद्रित किया जाएगा और लाभार्थी द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएँगे। वीएलई उसे स्कैन करके सिस्टम में अपलोड करेगा।
चरण 10: एक विशिष्ट व्यापारी पेंशन खाता संख्या (वीपीएएन) जनरेट की जाएगी और व्यापारी कार्ड मुद्रित किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड
बचत/जन धन बैंक खाते का विवरण IFSC कोड के साथ (बैंक पासबुक या चेक लीव/बुक या बैंक स्टेटमेंट की प्रति बैंक खाते के प्रमाण के रूप में)

लाभ
पात्र लाभार्थी की मृत्यु पर परिवार को लाभ:
पेंशन प्राप्त करने के दौरान, यदि किसी पात्र लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति/पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में, उस पात्र लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का केवल पचास प्रतिशत ही प्राप्त करने का अधिकार होगा, और यह पारिवारिक पेंशन केवल उसके पति/पत्नी पर ही लागू होगी।

विकलांगता पर लाभ:
यदि किसी पात्र लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी भी कारण से स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, और इस योजना के अंतर्गत अंशदान जारी रखने में असमर्थ है, तो उसके पति/पत्नी को बाद में लागू होने पर नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना जारी रखने या ऐसे लाभार्थी द्वारा जमा किए गए अंशदान के हिस्से को पेंशन निधि द्वारा वास्तव में अर्जित ब्याज या उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो, प्राप्त करके योजना से बाहर निकलने का अधिकार होगा।
पेंशन योजना छोड़ने पर लाभ:
यदि कोई पात्र लाभार्थी योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है, तो उसके द्वारा किया गया अंशदान उसे बचत बैंक ब्याज दर सहित वापस कर दिया जाएगा।
यदि कोई पात्र लाभार्थी योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी होने के बाद, लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले योजना से बाहर निकलता है, तो उसके अंशदान पर पेंशन निधि द्वारा अर्जित वास्तविक ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो, उसे वापस कर दिया जाएगा।
यदि किसी पात्र लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को बाद में लागू नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना जारी रखने का अधिकार होगा या ऐसे लाभार्थी द्वारा दिए गए अंशदान के हिस्से को पेंशन निधि द्वारा अर्जित संचित ब्याज सहित या उस पर बचत बैंक ब्याज दर, जो भी अधिक हो, प्राप्त करके योजना से बाहर निकलने का अधिकार होगा।
लाभार्थी और उसके जीवनसाथी की मृत्यु के बाद, धनराशि वापस निधि में जमा कर दी जाएगी।

पात्रता
आवेदक स्व-नियोजित दुकान मालिक, खुदरा विक्रेता या व्यापारी हो सकता है।
आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
व्यवसाय का वार्षिक कारोबार ₹ 1,50,00,000 से अधिक नहीं होना चाहिए।

आवेदक निम्नांकित में से कोई नहीं होना चाहिए –

केंद्र सरकार द्वारा अंशदान वाली किसी भी राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत कवर या ईपीएफओ/एनपीएस/ईएसआईसी का सदस्य आयकरदाता श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना या प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत नामांकित।

https://labour.gov.in/nps-traders

  • अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
  • इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
  • कोई भी खुदरा व्यापारी, दुकानदार और स्व-नियोजित व्यक्ति, जिसका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक न हो, 18-40 वर्ष की आयु वर्ग का, इस योजना का लाभ उठा सकता है। उन्हें आयकरदाता या राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस – सरकारी वित्त पोषित), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना (ईएसआईसी) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का सदस्य नहीं होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत कितनी पेंशन मिलेगी और किस उम्र में?
  • इस योजना के तहत, लाभार्थी की 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर न्यूनतम 3000 रुपये की मासिक सुनिश्चित पेंशन शुरू होगी।
  • मैं इस योजना के लिए कैसे नामांकन करा सकता/सकती हूँ?
  • इस योजना के तहत, लाभार्थी अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर स्व-प्रमाणन के आधार पर अपने आधार नंबर और बचत बैंक खाते/जन-धन खाता संख्या का उपयोग करके योजना में नामांकन करा सकता/सकती है। निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) locator.csccloud.in/ पर देखे जा सकते हैं।
  • क्या आयु/जन्मतिथि का प्रमाण एक आवश्यक दस्तावेज़ है?
  • नहीं, स्व-प्रमाणन और आधार कार्ड के अनुसार आयु नामांकन का आधार होगी। हालाँकि, बाद में जन्मतिथि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमत नहीं होगा।
  • योजना से बाहर निकलने के प्रावधान क्या हैं?
  • योजना से बाहर निकलने के प्रावधान इस प्रकार हैं:
  • यदि कोई पात्र लाभार्थी योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है, तो उसे केवल उसके अंशदान का हिस्सा ही वापस किया जाएगा, जिस पर बचत बैंक ब्याज दर देय होगी।
  • यदि कोई पात्र लाभार्थी योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी होने के बाद, लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले योजना से बाहर निकलता है, तो उसे केवल अंशदान का हिस्सा, उस पर पेंशन निधि द्वारा अर्जित संचित ब्याज या उस पर बचत बैंक ब्याज दर, जो भी अधिक हो, के साथ वापस किया जाएगा।
  • यदि किसी पात्र लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका/उसकी पत्नी/पति बाद में लागू होने पर नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना जारी रखने या ऐसे लाभार्थी द्वारा भुगतान किए गए अंशदान के हिस्से पर पेंशन निधि द्वारा अर्जित संचित ब्याज या उस पर बचत बैंक ब्याज दर, जो भी अधिक हो, प्राप्त करके योजना से बाहर निकलने का हकदार होगा।
  • उपर्युक्त खंड (i), (ii) और (iii) के कारण योजना से बाहर निकलने की स्थिति में, सरकार के अंशदान का संचित हिस्सा पेंशन निधि में वापस जमा कर दिया जाएगा।
    नामांकन सहित कोई अन्य निकास प्रावधान, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी करके तय किया जा सकता है।
  • लाभार्थी और उसके/उसकी पत्नी/पति की मृत्यु के बाद, निधि वापस निधि में जमा कर दी जाएगी;
  • एलआईसी की क्या भूमिका होगी?
  • यह योजना एलआईसी और सीएससी के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। एलआईसी पेंशन निधि प्रबंधक है और पेंशन भुगतान के लिए भी ज़िम्मेदार है।
  • क्या ऑटो-डेबिट सुविधा उपलब्ध है?
  • हाँ। मासिक अंशदान राशि हर महीने की एक निश्चित तिथि को उसके लिंक्ड बचत खाते से स्वचालित रूप से डेबिट हो जाएगी। केवल पहली अंशदान राशि का भुगतान नकद किया जाएगा, जिसकी रसीद संबंधित सीएससी/वीएलई द्वारा प्रदान की जाएगी।
  • क्या इस योजना में नामांकन के लिए कोई शुल्क है?
  • लाभार्थी पर कोई प्रशासनिक लागत नहीं है क्योंकि यह भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। लाभार्थियों के लिए इस योजना में नामांकन निःशुल्क है।
  • क्या पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है?
  • हाँ, इस योजना के तहत पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है। यह केवल लाभार्थी के जीवनसाथी पर लागू है। यदि पेंशन शुरू होने के बाद लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी के जीवनसाथी को पेंशन का 50% प्राप्त करने का अधिकार होगा।
  • यदि अंशदान का भुगतान रोक दिया जाता है, तो क्या लाभार्थी फिर से आवेदन में शामिल हो सकता है/पुनर्जीवित कर सकता है?
  • यदि अंशदान का भुगतान रोक दिया गया है या विलंबित हो गया है, तो लाभार्थी सरकार द्वारा निर्धारित मामूली ब्याज के साथ बकाया अंशदान का भुगतान करने के बाद योजना को पुनर्जीवित कर सकता है।

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