Pre Matric Scholarship For Scheduled Tribe Students

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के नियमित, पूर्णकालिक छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना, जो कक्षा 9वीं और 10वीं में सरकारी स्कूल या सरकार या केंद्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं। छात्र के माता-पिता/संरक्षक की आय 2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। Pre Matric Scholarship For Scheduled Tribe Students का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बच्चों के माता-पिता को उनके बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करना है ताकि विशेष रूप से प्राथमिक से माध्यमिक स्तर में संक्रमण के दौरान, स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम किया जा सके। यह योजना प्रीमैट्रिक स्तर के अनुसूचित जनजाति के बच्चों की भागीदारी में सुधार करती है, ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें और शिक्षा के पोस्ट-मैट्रिक स्तर पर आगे बढ़ने के उनके बेहतर अवसर हों।
Pre Matric Scholarship For Scheduled Tribe Students

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के नियमित, पूर्णकालिक छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना, जो कक्षा 9वीं और 10वीं में सरकारी स्कूल या सरकार या केंद्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं। छात्र के माता-पिता/संरक्षक की आय 2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Pre Matric Scholarship For Scheduled Tribe Students का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बच्चों के माता-पिता को उनके बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करना है ताकि विशेष रूप से प्राथमिक से माध्यमिक स्तर में संक्रमण के दौरान, स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम किया जा सके। यह योजना प्रीमैट्रिक स्तर के अनुसूचित जनजाति के बच्चों की भागीदारी में सुधार करती है, ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें और शिक्षा के पोस्ट-मैट्रिक स्तर पर आगे बढ़ने के उनके बेहतर अवसर हों।

यह छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिए उपलब्ध होगी और आवेदक जिस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का निवासी है, उसकी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। किसी भी कक्षा में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी।

Pre Matric Scholarship For Scheduled Tribe Students  के लिए केन्द्रीय प्रायोजित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से क्रियान्वित की गई थी, जिसका उद्देश्य स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को कम करना तथा कक्षा 9वीं और 10वीं में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना था, जिससे उच्च शिक्षा में उनकी प्रगति में सहायता मिल सके।  

यह योजना ऑफलाइन है इसको भरने पर कोई भी फीस नहीं लगता है ।

जनजातीय कार्य मंत्रालय की Pre Matric Scholarship For Scheduled Tribe Students के लिए कोई सार्वभौमिक आयु सीमा नहीं है ; प्राथमिक पात्रता कक्षा 9 या 10 में होना है । हालाँकि, विशिष्ट आयु मानदंड राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की राज्य-विशिष्ट छात्रवृत्ति के लिए 12 से 20 वर्ष की आयु की पिछली आवश्यकता, इसलिए अपने विशेष राज्य के दिशानिर्देशों की जाँच करना आवश्यक है।

अनुसूचित जनजाति (एसटी) के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लाभार्थी कक्षा 9 और 10 के वे एसटी विद्यार्थी हैं जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। इस वित्तीय सहायता को प्राप्त करने के लिए, छात्रों को अपने संस्थान के माध्यम से आवेदन करना होगा, अपने आवेदन को सत्यापित कराना होगा, तथा आधार संख्या और अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।  

  • ऑफ़लाइन
  • चरण 1: छात्र को सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित और राज्य सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध) संस्थान/विद्यालय के प्रमुख को जमा करना होगा।
  • चरण 2: संस्थान प्रमुख द्वारा, जाँच के बाद और अपनी अनुशंसा के साथ, इसे ब्लॉक/ज़िला स्तर के प्राधिकारियों को अग्रेषित किया जाएगा।
  • चरण 3: राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति स्वीकृत करने की शक्तियाँ, उपयुक्त ज़िला/ब्लॉक स्तर के प्राधिकारियों/संस्था प्रमुखों को, यथा उपयुक्त, सौंपेंगे।

आवश्यक दस्तावेज़
आधार संख्या।
छात्र के हस्ताक्षर सहित पासपोर्ट आकार का एक फोटो।
अनुसूचित जनजाति का एक प्रमाण पत्र (मूल रूप में), जो तहसीलदार के पद से नीचे के किसी प्राधिकृत राजस्व अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो।
स्व-नियोजित माता-पिता/अभिभावकों द्वारा एक आय घोषणा, जिसमें गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामे के माध्यम से सभी स्रोतों से निश्चित आय का उल्लेख हो। नियोजित माता-पिता/अभिभावकों को अपने नियोक्ता से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है और अन्य स्रोतों से किसी भी अतिरिक्त आय के लिए, उन्हें गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामे के माध्यम से घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र पर पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति की पावती रसीद, जिस पर संबंधित संस्थान/विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षर किया गया हो।
(यदि आवेदक ने पिछले वर्ष इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त की थी)।

लाभ
10 महीने की छात्रवृत्ति: डे स्कॉलर्स के लिए ₹225 प्रति माह; हॉस्टलर्स के लिए ₹525 प्रति माह।
पुस्तकें और तदर्थ अनुदान: डे स्कॉलर्स के लिए ₹750 प्रति वर्ष; हॉस्टलर्स के लिए ₹1000 प्रति वर्ष।
निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांगजनों (PwD) के लिए अतिरिक्त भत्ते –
नेत्रहीन छात्रों के लिए पाठक भत्ता: ₹160।
दिव्यांग छात्रों (जैसा कि दिव्यांगजन अधिनियम 1995 में परिभाषित है) के लिए परिवहन भत्ता, यदि ऐसे छात्र शैक्षणिक संस्थान के परिसर में स्थित छात्रावास में नहीं रहते हैं: ₹160।
गंभीर रूप से विकलांग (अर्थात 80% या अधिक विकलांगता वाले) डे स्कॉलर्स/निम्न अंग विकलांगता वाले छात्रों के लिए अनुरक्षण भत्ता: ₹160।
किसी शैक्षणिक संस्थान के छात्रावास में रहने वाले किसी गंभीर रूप से अस्थि विकलांग छात्र, जिसे सहायक की आवश्यकता हो, की सहायता करने के इच्छुक छात्रावास के किसी भी कर्मचारी को देय सहायक भत्ता: ₹160।
मानसिक रूप से मंद और मानसिक रूप से बीमार छात्रों को कोचिंग भत्ता: ₹240।

पात्रता
आवेदक कक्षा 9वीं या 10वीं में अध्ययनरत छात्र होना चाहिए।
आवेदक अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए।
आवेदक के माता-पिता/अभिभावकों की कुल वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) ₹ 2.50 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठा रहा होना चाहिए।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी) के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के अपवाद मुख्य रूप से पात्रता मानदंड पर आधारित हैं, जहां योजना में स्पष्ट रूप से कोई अपवाद नहीं बताया गया है, बल्कि कुछ परिस्थितियों में इसका लाभ नहीं उठाया जा सकता है। पात्रता से वंचित प्रमुख व्यक्तियों में कक्षा IX या X में न पढ़ने वाले छात्र, गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र, या वार्षिक आय सीमा से अधिक वाले माता-पिता/अभिभावक शामिल हैं। अन्य परिस्थितियां जहां लाभ से इनकार किया जा सकता है, वे हैं यदि कोई छात्र पहले से ही कोई अन्य सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा हो या यदि वह शिक्षा के निर्दिष्ट स्तर से आगे निकल गया हो।  

https://tribal.nic.in/ScholarshiP.aspx

  • अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
  • क्या विकलांग छात्रों (SWD) के लिए कोई भत्ते हैं?
  • हाँ, विकलांगता के प्रकार और सीमा के आधार पर मासिक भत्ते उपलब्ध हैं। पाठक भत्ता, परिवहन भत्ता, अनुरक्षक भत्ता, सहायक भत्ता और कोचिंग भत्ता।
    छात्रवृत्ति कब तक देय होगी?
  • छात्रवृत्ति 1 अप्रैल या प्रवेश के महीने से, जो भी बाद में हो, देय होगी और शैक्षणिक वर्ष के 10 महीनों के लिए दी जाएगी।
  • क्या छात्रवृत्तियों की संख्या की कोई सीमा है?
  • नहीं। अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र छात्रों को इस योजना में निर्धारित छात्रवृत्ति दी जाएगी।
  • अगर मुझे एक कक्षा दोबारा पढ़नी पड़े तो क्या मैं छात्रवृत्ति के लिए पात्र हूँगा?
  • नहीं। ऐसी स्थिति में छात्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी।
  • मैं पहले से ही केंद्र द्वारा वित्त पोषित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ उठा रहा हूँ। क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूँ?
  • नहीं, इस स्थिति में आप पात्र नहीं होंगे।
  • क्या कोई आवेदन शुल्क है?
  • नहीं। पूरी आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है।
  • किन परिस्थितियों में अभिभावक की आय का उल्लेख करना आवश्यक है?
  • यदि छात्र के माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो अभिभावक की आय का उल्लेख करना आवश्यक है।
  • क्या मुझे संस्थान/विद्यालय के प्रमुख को आवेदन जमा करते समय अपने आधार कार्ड की एक प्रति संलग्न करनी होगी?
  • हाँ, आपको इसे अपने आवेदन के साथ जमा करना होगा।
  • मुझे कैसे पता चलेगा कि आवेदन पत्र में कोई फ़ील्ड अनिवार्य है या नहीं?
  • अनिवार्य फ़ील्ड के अंत में लाल रंग का तारांक (*) चिह्न है।

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