
Pre-Matric SC, ST, OBC and Minority Scholarship 2025: Smart Support for Bright Students

Pre-Matric Scholarship पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु शिक्षा सर्वोपरि है। शिक्षा के अभाव के कारण एक सामाजिक वर्ग पिछड़ा रह जाता है। देश की स्वतंत्रता के इतने लम्बे समय बीत जाने के बावजूद भी अन्य पिछड़े वर्गों की शैक्षिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। शैक्षिक स्थिति में सुधार हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं। वर्तमान में पिछड़े वर्गों के विकास एवं उनकी शैक्षिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा ऑनलाइन माध्यम से शुल्क प्रतिपूर्ति योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सभी राजकीय विद्यालयों, सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पिछड़े वर्गों की शैक्षिक स्थिति में सुधार लाने हेतु निरन्तर कार्य कर रहा है।
Pre-Matric Scholarship विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और राज्यों द्वारा कई वर्षों से संचालित की जा रही हैं, इसलिए कोई एक “लॉन्च” तिथि नहीं है। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) के लिए एक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2012-13 में शुरू की थी, और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
इस योजना को ऑनलाइन फॉर्म भरने पर 100 से 200 रुपये तक फीस लगता है ।
Pre-Matric Scholarship के लिए कोई निश्चित आयु सीमा नहीं है, क्योंकि यह विशिष्ट योजना और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में सामान्य प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की आयु सीमा 12 से 20 वर्ष है, जबकि तमिलनाडु में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना छठी से दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए है, जिसमें कोई निर्दिष्ट आयु सीमा नहीं है। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए है, और पात्रता छात्र के कक्षा स्तर पर भी निर्भर करती है।
Pre-Matric Scholarship के लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर, हाशिए पर रहने वाले समुदायों जैसे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), और अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसमें सबसे पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और अल्पसंख्यक समुदाय शामिल हैं, के छात्र हैं जो कक्षा 11, 12 और उच्च शिक्षा (डिप्लोमा, स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित) में अध्ययन कर रहे हैं । पात्र होने के लिए उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित पारिवारिक आय मानदंड को पूरा करना होगा।
Pre-Matric Scholarship के लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर, हाशिए पर रहने वाले समुदायों जैसे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), और अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसमें सबसे पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और अल्पसंख्यक समुदाय शामिल हैं, के छात्र हैं जो कक्षा 11, 12 और उच्च शिक्षा (डिप्लोमा, स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित) में अध्ययन कर रहे हैं । पात्र होने के लिए उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित पारिवारिक आय मानदंड को पूरा करना होगा।
ऑनलाइन
सबसे पहले, ओबीसी छात्रों को वेबसाइट के छात्र अनुभाग में विकल्प पर क्लिक करना होगा।
छात्र पंजीकरण।
आवेदन पत्र भरें।
आवेदन पत्र का प्रिंटआउट।
प्रिंटआउट को सभी संलग्नकों के साथ शिक्षण संस्थान में जमा करें।
किसी शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन और अग्रेषण करें।
शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन का सत्यापन और अग्रेषण करें।
राज्य एन.आई.सी. स्तर पर डेटा की जाँच और मिलान करें।
जिला अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित/अस्वीकृत करें।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अनुमोदित डेटा को लॉक करें।
एनआईसी पर उपलब्ध डेटा के आधार पर निदेशालय द्वारा माँग तैयार करें।
छात्र के बैंक खाते में सीधे राशि जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़
उत्तर प्रदेश आवासीय प्रमाण: छात्र निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं- राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड।
छात्र जाति प्रमाण पत्र।
पारिवारिक आय प्रमाण पत्र।
शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी किया गया छात्र पहचान पत्र।
योग्यता परीक्षा की अंकतालिकाएँ।
शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी चालू वर्ष की शुल्क रसीद/प्रवेश पत्र।
छात्र बैंक पासबुक
लाभ
अधिकतम 10 महीनों के लिए मासिक 150/- रुपये।
वार्षिक 750/- रुपये एकमुश्त तदर्थ अनुदान।
पात्रता
उत्तर प्रदेश के मूल निवासी और वहीं अध्ययनरत।
छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक।
सरकारी विद्यालयों, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों (बजट की उपलब्धता के अधीन) में अध्ययनरत छात्र।
“एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर कोर्स और प्राइवेट पायलट लाइसेंस कोर्स, ट्रेनिंग – शिप डफरिन (अब राजेंद्र) में कोर्स, मिलिट्री कॉलेज, देहरादून में प्रशिक्षण के कोर्स और अखिल भारतीय और राज्य स्तर के प्री-एग्जाम ट्रेनिंग सेंटरों में कोर्स जैसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती है।
https://scholarship.up.gov.in/
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति क्या है?
- यह छात्रवृत्ति ओबीसी छात्रों को प्री-मैट्रिक स्तर पर अध्ययन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।
- इसके क्या लाभ हैं?
- छात्रों को मासिक और वार्षिक आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- योजना के लाभ के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है?
- अधिकतम 10 महीनों के लिए मासिक 150/- रुपये।
एकमुश्त 750/- रुपये का वार्षिक तदर्थ अनुदान। - लाभ किसे मिल सकता है?
- उत्तर प्रदेश का मूल निवासी छात्र, जो पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो।
- योजना के लिए वार्षिक आय पात्रता मानदंड क्या है?
- छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक।
- योजना के लिए जाति मानदंड क्या हैं?
- छात्र ओबीसी वर्ग से होना चाहिए।
- क्या यह योजना केवल छात्रों के लिए है?
- हाँ
- आवेदन प्रक्रिया क्या है?
- 1. छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 2. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें। 3. आवेदन पत्र भरें। 4. जमा करें।
- पंजीकरण के लिए आधिकारिक पोर्टल क्या है?
- Https://scholarship.up.gov.in/
- आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं?
- 1. उत्तर प्रदेश आवासीय प्रमाण पत्र: छात्र निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं- राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड।
2. छात्र जाति प्रमाण पत्र।
3. पारिवारिक आय प्रमाण पत्र।
4. शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी छात्र पहचान पत्र।
5. योग्यता परीक्षा की अंकतालिकाएँ।
6. शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी चालू वर्ष की शुल्क रसीद/प्रवेश पत्र।
7. छात्र बैंक पासबुक।

2 thoughts on “Pre-Matric SC, ST, OBC and Minority Scholarship 2025: Smart Support for Bright Students”
Schoolship ke bare me bahut achhi jankari diye ho
1st division wale bhi is form ko bhar sakte hai kya