Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan

विवरण Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (आरजीएसए) का शुभारंभ 24 अप्रैल 2018 को 'राष्ट्रीय पंचायत दिवस' पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। यह भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की एक व्यापक योजना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को विकसित और सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित एक अनूठी योजना है। आरजीएसए योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करना है ताकि वे स्थानीय विकास आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बन सकें, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए सहभागी योजनाएँ तैयार कर सकें और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ी स्थानीय समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकें। आरजीएसए को राज्य और केंद्र के हिस्से के साथ 2018-19 से 2021-22 तक चार वर्षों के लिए एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में लागू करने का प्रस्ताव है। राज्य घटकों के लिए साझाकरण अनुपात 60:40 होगा, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर जहाँ केंद्र और राज्य का अनुपात 90:10 होगा। उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की शासन क्षमताओं का विकास करना। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के समाधान हेतु उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग और अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी स्थानीय शासन हेतु पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना। पंचायतों की अपनी राजस्व प्राप्ति के स्रोत बढ़ाने की क्षमता बढ़ाना। पंचायत प्रणाली के भीतर जन भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के मूल मंच के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए ग्राम सभाओं को सुदृढ़ बनाना। संविधान और पेसा अधिनियम, 1996 की भावना के अनुसार पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना। पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण और सहायता प्रदान करने हेतु उत्कृष्ट संस्थानों का एक नेटवर्क विकसित करना। विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता वृद्धि के लिए संस्थानों को सुदृढ़ बनाना और उन्हें बुनियादी ढाँचे, सुविधाओं, मानव संसाधनों और परिणाम-आधारित प्रशिक्षण में पर्याप्त गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना। प्रशासनिक दक्षता और बेहतर सेवा वितरण के लिए पंचायतों में सुशासन को सक्षम बनाने हेतु ई-गवर्नेंस और अन्य प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों को बढ़ावा देना। प्रदर्शन के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता देना और प्रोत्साहित करना।
Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan
  • विवरण
    Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (आरजीएसए) का शुभारंभ 24 अप्रैल 2018 को ‘राष्ट्रीय पंचायत दिवस’ पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था।
  • यह भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की एक व्यापक योजना है।
  • यह ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को विकसित और सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित एक अनूठी योजना है।
  • आरजीएसए योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करना है ताकि वे स्थानीय विकास आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बन सकें, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए सहभागी योजनाएँ तैयार कर सकें और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ी स्थानीय समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकें।
  • आरजीएसए को राज्य और केंद्र के हिस्से के साथ 2018-19 से 2021-22 तक चार वर्षों के लिए एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में लागू करने का प्रस्ताव है।
  • राज्य घटकों के लिए साझाकरण अनुपात 60:40 होगा, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर जहाँ केंद्र और राज्य का अनुपात 90:10 होगा।
  • उद्देश्य
  • सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की शासन क्षमताओं का विकास करना।
  • राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के समाधान हेतु उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग और अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए
  • समावेशी स्थानीय शासन हेतु पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना।
  • पंचायतों की अपनी राजस्व प्राप्ति के स्रोत बढ़ाने की क्षमता बढ़ाना।
  • पंचायत प्रणाली के भीतर जन भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के मूल मंच के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए ग्राम सभाओं को सुदृढ़ बनाना।
  • संविधान और पेसा अधिनियम, 1996 की भावना के अनुसार पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना।
  • पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण और सहायता प्रदान करने हेतु उत्कृष्ट संस्थानों का एक नेटवर्क विकसित करना।
  • विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता वृद्धि के लिए संस्थानों को सुदृढ़ बनाना और उन्हें बुनियादी ढाँचे, सुविधाओं, मानव संसाधनों और परिणाम-आधारित प्रशिक्षण में पर्याप्त गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना।
  • प्रशासनिक दक्षता और बेहतर सेवा वितरण के लिए पंचायतों में सुशासन को सक्षम बनाने हेतु ई-गवर्नेंस और अन्य प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों को बढ़ावा देना।
  • प्रदर्शन के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता देना और प्रोत्साहित करना।

28-04-2012

योजना वर्तमान में चल रही है

अभी बहुत समय है

  • Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan  (आरजीएसए) का शुभारंभ 24 अप्रैल 2018 को ‘राष्ट्रीय पंचायत दिवस’ पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था।
  • यह भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की एक व्यापक योजना है।
  • यह ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को विकसित और सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित एक अनूठी योजना है।

सब आप पे डिपेंड करता है

  • इस योजना मे ऑनलाइन फॉर्म भरने पर 50 से 100 रुपये तक फीस लगता है ।
  • इस योजना मे आवेदन के लिए आपकि उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए ।

  • Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan  (आरजीएसए) के मुख्य लाभार्थी ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं, जिनमें 2.78 लाख से अधिक पंचायतें शामिल हैं।
  •  इसके अतिरिक्त, लगभग 60 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पदाधिकारी और अन्य हितधारक भी इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं 

  • Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan  (आरजीएसए) के मुख्य लाभार्थी ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं, जिनमें 2.78 लाख से अधिक पंचायतें शामिल हैं।
  •  इसके अतिरिक्त, लगभग 60 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पदाधिकारी और अन्य हितधारक भी इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं 
  • आवेदन प्रक्रिया
  • ऑनलाइन
  • 1. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पोर्टल लिंक पर पंजीकरण करें: gramswaraj.nirdpr.in
  • 2. रजिस्टर पर क्लिक करें।
  • 3. आवश्यक विवरण भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज़
  • वार्षिक कार्य योजना।
  • भारत सरकार के मौजूदा नियमों और लागू जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र और आवश्यक दस्तावेज़।
  • लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा संचालित)।
  • भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट।
  • लाभ
  • क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबीएंडटी)।
  • ग्राम पंचायत अवसंरचना।
  • दूरस्थ शिक्षा और पंचायतों के ई-सक्षमीकरण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग।
  • नवाचारों के लिए संस्थागत समर्थन।
  • आर्थिक विकास और आय वृद्धि में अंतराल-पूर्ति सहायता।
  • चिन्हित कमियों के आधार पर मानव संसाधन (एचआर) सहित तकनीकी सहायता।
  • ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) निर्माण हेतु शैक्षणिक संस्थानों/उत्कृष्ट संस्थानों द्वारा ग्राम पंचायतों को सहायता प्रदान करना।
  • ग्राम पंचायत स्तर पर पर्याप्त जनशक्ति और तकनीकी जनशक्ति हेतु सहायता प्रदान करना।
  • मंत्रालय द्वारा विकसित पंचायत उद्यम सुइट (पीईएस) अनुप्रयोगों पर जोर देते हुए दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने हेतु ई-गवर्नेंस हेतु पंचायतों का ई-सक्षमीकरण।
  • इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (ईएफटी), लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), ग्राम पंचायतों में परिसंपत्तियों का उपयोग और जियोटैगिंग।
  • पात्रता
  • सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायती राज संस्थाएँ पात्र हैं। इसमें गैर-भाग IX क्षेत्रों में स्थित ग्रामीण स्थानीय सरकार की संस्थाएँ भी शामिल हैं, जहाँ पंचायतें मौजूद नहीं हैं।
  • राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा RGSA निधियों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें पूरी की जानी हैं –
    गैर-भाग IX क्षेत्रों में पंचायतों या स्थानीय ग्रामीण निकायों के चुनावों का नियमित संचालन।
  • पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण।
    प्रत्येक पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन, और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्य विधानमंडल में की गई कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करना।
  • सभी जिलों में जिला योजना समितियों (DPC) का गठन और इन्हें क्रियाशील बनाने के लिए दिशानिर्देश/नियम जारी करना।
  • पंचायती राज संस्थाओं के लिए विस्तृत वार्षिक राज्य क्षमता निर्माण योजना तैयार करना और उसे पंचायती राज मंत्रालय को प्रस्तुत करना।
  • जहाँ भी संभव/व्यवहार्य हो, ग्राम पंचायत भवनों के साथ सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) की सह-स्थापना। पहले चरण के रूप में ग्राम पंचायत भवनों के भीतर सह-स्थित कार्यात्मक CSC का मानचित्रण किया जाना चाहिए। पंचायती राज मंत्रालय ग्राम पंचायत भवनों में सीएससी की सह-स्थापना के लिए संबंधित मंत्रालय/राज्यों के साथ समन्वय करेगा।
  • Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (आरजीएसए) सामान्यतः भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है, जिसमें भाग IX के अलावा अन्य क्षेत्रों में स्थित ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएँ भी शामिल हैं।
  • हालाँकि, इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण के स्वरूप और वित्त पोषित की जा सकने वाली गतिविधियों के प्रकार के संबंध में कुछ विशिष्ट अपवाद हैं।

https://rgsa.gov.in/index.htm

  • अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
  • आरजीएसए के अंतर्गत कौन-कौन से विषय शामिल हैं?
  • 1. गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाले गाँव
  • 2. स्वस्थ गाँव
  • 3. बाल-सुलभ गाँ
  • , 4. स्वच्छ और हरित गाँव
  • 5. आत्मनिर्भर बुनियादी ढाँचा
  • 6. सुरक्षित गाँव
  • 7. जल-सम्पन्न गाँव
  • 8.गाँव में विकास को बढ़ावा देना
  • आरजीएसए के अंतर्गत कौन से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं?
  • यह योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित होगी और इसमें भाग IX से बाहर के उन क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय सरकार की संस्थाएँ भी शामिल होंगी जहाँ पंचायतें मौजूद नहीं हैं।
  • इसके मुख्य घटक क्या हैं?
  • 1. राष्ट्रीय तकनीकी सहायता योजना
  • 2. ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना
  • 3. पंचायतों को प्रोत्साहित करना।
  • 4. कार्य अनुसंधान और मीडिया
  • विषय का प्रकार क्या है?
  • आरजीएसए को एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में लागू करने का प्रस्ताव है।
  • कोई उपयोगकर्ता पंजीकरण कैसे करा सकता है?
  • नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
  • लिंक: https://gramswaraj.nirdpr.in/login/signup.php

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