Scheme of Grant-in-Aid to Voluntary Organisations Working for the Welfare of Scheduled Tribes

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना "Scheme of Grant-in-Aid to Voluntary Organisations Working for the Welfare of Scheduled Tribes" शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच बढ़ाना और शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि-बागवानी उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में सेवाओं की कमी वाले जनजातीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों से व्याप्त कमियों को दूर करना तथा अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से एसटी के सामाजिक-आर्थिक विकास या आजीविका सृजन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली किसी अन्य नवीन गतिविधि पर भी विचार किया जा सकता है।
Scheme of Grant-in-Aid to Voluntary Organisations Working for the Welfare of Scheduled Tribes

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना “Scheme of Grant-in-Aid to Voluntary Organisations Working for the Welfare of Scheduled Tribes” शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच बढ़ाना और शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि-बागवानी उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में सेवाओं की कमी वाले जनजातीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों से व्याप्त कमियों को दूर करना तथा अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से एसटी के सामाजिक-आर्थिक विकास या आजीविका सृजन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली किसी अन्य नवीन गतिविधि पर भी विचार किया जा सकता है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता योजना 1 अप्रैल 2008 से शुरू की गई थी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सरकारी कल्याण कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाने में स्वैच्छिक संगठनों का समर्थन करने और सेवा की कमी वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू किया गया ।

इस योजना को ऑनलाइन फॉर्म भरने पर 100 से 200 रुपये तक फीस लगता है ।

“Scheme of Grant-in-Aid to Voluntary Organisations Working for the Welfare of Scheduled Tribes” स्वैच्छिक संगठनों के लिए कोई आयु सीमा निर्दिष्ट नहीं करती है; इसके बजाय, मुख्य पात्रता आवश्यकता यह है कि संगठन के पास प्रस्तावित परियोजना के समान गतिविधियों के संचालन में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

“Scheme of Grant-in-Aid to Voluntary Organisations Working for the Welfare of Scheduled Tribes” के लाभार्थी भारत में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के व्यक्ति और समुदाय हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों (वीओ) और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो सरकारी कल्याणकारी सेवाएँ प्रदान करने और सेवा-विहीन जनजातीय क्षेत्रों में कमियों को दूर करने के लिए कार्य करते हैं, जिससे जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास और कल्याण को बढ़ावा मिलता है।

  • ऑनलाइन
  • आवेदन प्रक्रियाएँ:
  • चरण 1: नए और वर्तमान गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सभी अनुदान प्रस्ताव मंत्रालय के एनजीओ पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। भौतिक प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
  • चरण 2: आवेदक संगठन को पहले नीति आयोग के एनजीओ-दर्पण पोर्टल (www.ngodarpan.gov.in) पर पंजीकरण कराना होगा।
  • चरण 3: एनजीओ-दर्पण पंजीकरण प्राप्त करने के बाद, आवेदक संगठन को जनजातीय कार्य मंत्रालय के एनजीओ पोर्टल (www.ngo.tribal.gov.in) के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा और जिस परियोजना के लिए अनुदान मांगा जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी प्रदान करते हुए आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • चरण 4: किसी जिले में एक ही प्रकार की श्रेणियों की कई परियोजनाएँ चलाने वाला संगठन, ऐसी सभी समान परियोजनाओं के लिए एक ही आवेदन कर सकता है जिनके लिए अनुदान मांगा जा रहा है। संबंधित राज्य के आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रधान सचिव या प्रभारी अधिकारी की सिफारिश पर मंत्रालय में इस पर विचार किया जा सकता है।
  • चरण 5: एनजीओ, पीएफएमएस के प्राप्ति, व्यय, अग्रिम, हस्तांतरण (आरईएटी) मॉड्यूल पर व्यय का विवरण रखेंगे और भारत सरकार के नवीनतम सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार अर्जित किसी भी बैंक ब्याज को वापस करना आवश्यक होगा।
  • चरण 6: एनजीओ पोर्टल के संचार मॉड्यूल के माध्यम से एनजीओ कोई भी प्रश्न/शिकायत अपलोड कर सकते हैं, जिसका उत्तर उसी मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन दिया जाएगा। यदि शिकायत जिले या राज्य से संबंधित है, तो मंत्रालय उसे पोर्टल के माध्यम से संबंधित प्राधिकरण को हस्तांतरित कर देगा। जिला और राज्य प्राधिकरणों को शिकायत का ऑनलाइन निवारण करना होगा और उसे ऑनलाइन अद्यतन भी करना होगा।
    राज्य सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि स्थानांतरण या प्रभार परिवर्तन पर राज्य और जिला स्तरीय अधिकारी की जानकारी अद्यतन की जाए। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि जिले और राज्य से संबंधित सभी शिकायतों का समाधान हो। हेल्पलाइन और संसाधन व्यक्ति का विवरण राज्य आदिवासी कल्याण विभाग (टीडब्ल्यूडी) के पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।
  • नोट: मंत्रालय का एनजीओ पोर्टल 15 जुलाई से 30 सितंबर तक या मंत्रालय द्वारा अधिसूचित तिथि तक 90 दिनों के लिए खुला रहेगा ताकि एनजीओ सहायता अनुदान के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकें। पोर्टल के खुलने और बंद होने की तिथियां मंत्रालय द्वारा अलग से अधिसूचित की जाएंगी। यह चालू और नई दोनों परियोजनाओं पर लागू है।
  • राज्य स्तर पर जांच और निरीक्षण:
  • चरण 1: ऑनलाइन आवेदन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जनजातीय कल्याण विभाग के खाते में भेजे जाएँगे, जो जिला स्तरीय अधिकारी के माध्यम से परियोजनाओं का निरीक्षण करेगा। मंत्रालय राज्य स्तर पर उपयोगकर्ताओं को लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान करेगा। मंत्रालय राज्य को जिला स्तर पर अधिकारियों को अधिकृत उपयोगकर्ता बनाने की सुविधा भी प्रदान करेगा और राज्य उन्हें एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान करेगा। प्रस्तावित परियोजना का निरीक्षण और जांच करना जिला स्तर पर अधिकृत अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।
  • चरण 2: प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी निरीक्षण के बाद पोर्टल पर परियोजना के बारे में टिप्पणियाँ अपलोड करेंगे, विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगा निरीक्षण प्रपत्र अपलोड करेंगे, और मंत्रालय द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेज़ राज्य को भेजेंगे।
  • चरण 3: जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा भेजी गई परियोजनाओं की राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जाँच की जाएगी।
  • चरण 04: जनजातीय कल्याण विभाग/समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव/प्रभारी अधिकारी की अध्यक्षता में स्वैच्छिक प्रयासों के समर्थन हेतु राज्य समिति (SCSVE) मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर एनजीओ के आवेदन के बारे में विशिष्ट सिफारिशें करेगी। यदि राज्य समिति द्वारा किसी परियोजना की सिफारिश नहीं की जाती है, तो कारण बताए जाएंगे। बैठक के कार्यवृत्त मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रारूप में एनजीओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
  • मंत्रालय स्तर पर जांच और अनुमोदन:
  • चरण 01: पात्रता मानदंड और धन की उपलब्धता के आधार पर, जिला प्रशासन द्वारा विधिवत निरीक्षण और अग्रेषित तथा राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित नई परियोजनाओं की उप सचिव/निदेशक की अध्यक्षता वाले एनजीओ प्रभाग द्वारा जांच की जाएगी। चयनित नई परियोजनाओं का एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आगे मूल्यांकन किया जा सकता है, जिसमें क्षेत्र-आधारित पूर्व-वित्तपोषण मूल्यांकन शामिल हो सकता है। एनजीओ प्रभाग द्वारा परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन या अस्वीकृति के लिए सिफारिशें करते समय, योजना के तहत उपलब्ध बजट को भी ध्यान में रखते हुए विस्तृत नोट्स तैयार किए जाएंगे।
  • चरण 02: मंत्रालय स्तर पर परियोजना मूल्यांकन समितियों का गठन: सभी परियोजनाओं को स्क्रीनिंग के बाद अंतिम अनुशंसा हेतु संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय, पीएसी योजना के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि और बजट की उपलब्धता को ध्यान में रखेगी और केवल उन्हीं परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी जिनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
  • चरण 3: परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित नई परियोजना, जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा अंतिम स्वीकृति के अधीन, अनुदान के लिए पात्र होगी।
  • चरण 4: यदि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के बाद कोई नई परियोजना शुरू या चालू नहीं होती है, तो अगले वर्ष अनुदान स्वीकृति के लिए विचार किए जाने पर उसे एक नई परियोजना माना जाएगा। हालाँकि, ऐसे मामलों में राज्य सरकार की सिफारिश को छोड़कर, सत्यापन प्रक्रिया से छूट दी जाएगी, बशर्ते आवेदक संगठन मंत्रालय की स्वीकृति के बावजूद परियोजना न चलाने के कारणों का औचित्य सिद्ध करे। यदि परियोजना लगातार वर्षों तक चालू/चालू नहीं होती है, तो संगठन को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए एक नई परियोजना के रूप में आवेदन करना होगा।
  • चालू परियोजनाओं के लिए आवेदन के नवीनीकरण की प्रक्रिया:
  • चरण 1: संगठन को आगामी वित्तीय वर्ष में जारी रखने के लिए चालू परियोजनाओं के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
  • चरण 2: संगठन की चालू परियोजनाएँ, निम्नलिखित दस्तावेज़ प्राप्त होने पर, सामान्य वित्तीय विनियमन अधिनियम के प्रावधानों और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के अधीन, अनुदान के लिए पात्र होंगी:
    क. पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया हो।
    ख. अंतिम बार जारी अनुदान का उपयोग प्रमाण पत्र, सामान्य वित्तीय विनियमन अधिनियम-12-ए के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में।
    ग. पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे, जिनमें स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष प्रत्येक स्वीकृत मद पर किए गए व्यय का उल्लेख हो।
    घ. उस वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान जिसके लिए सहायता अनुदान आवश्यक है।
    ङ. आरईएटी मॉड्यूल में व्यय विवरण प्रस्तुत करना।
  • चरण 3: संगठनों द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए चालू परियोजना आवेदन संबंधित राज्य को उपलब्ध कराए जाएँगे। राज्य जनजातीय कल्याण विभाग के प्रधान सचिव/प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एनजीओ द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की राज्य स्तर पर जाँच की गई है। वह जिला कलेक्टर या जिला कल्याण अधिकारी, या जिला/राज्य स्तर पर किसी अन्य प्राधिकारी के माध्यम से क्षेत्र सत्यापन भी करवाएगा, जो निरीक्षण रिपोर्ट, विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी, पोर्टल पर अपलोड करेगा। निरीक्षण अधिकारी को विशेष रूप से यह जांचने के लिए कहा जाएगा कि क्या नाम, संरचना, परियोजना के स्थान, लाभार्थियों की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ है, क्या संगठन/परियोजना के विरुद्ध कोई शिकायत है या निरीक्षण के लिए मंत्रालय से कोई संदर्भ प्राप्त हुआ है।
  • चरण 04: चल रही परियोजनाओं के लिए आवेदन, जनजातीय कल्याण विभाग के प्रधान सचिव/प्रभारी अधिकारी द्वारा SCSVE की स्वीकृति प्राप्त किए बिना मंत्रालय को भेजे जा सकते हैं।
  • चरण 05: यदि परियोजना विनिर्देशों जैसे स्थान, परियोजना का नामकरण, परियोजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि में कोई परिवर्तन होता है, तो धन की उपलब्धता के अधीन, राज्य के TWO के प्रधान सचिव/प्रभारी अधिकारी की विशिष्ट अनुशंसा पर मंत्रालय द्वारा परिवर्तन पर विचार किया जाएगा। अनुशंसा करने वाले प्राधिकारी को यह भी प्रमाणित करना होगा कि परियोजना में अनुशंसित लाभार्थियों की बढ़ी हुई संख्या की पूर्ति के लिए पर्याप्त अवसंरचना है।
  • चरण 6: चालू वर्ष के लिए चल रही परियोजना की अनुशंसा न किए जाने की स्थिति में, राज्य सरकार द्वारा परियोजना की अनुशंसा न करने के कारण बताए जाने चाहिए। यदि राज्य चालू वर्ष के लिए परियोजना की अनुशंसा कर रहा है, लेकिन पिछले वर्षों में परियोजना की अनुशंसा नहीं की गई थी, तो पिछले वर्षों में इसकी अनुशंसा न करने के कारण बताए जाएँगे।
  • चरण 7: जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सामान्यतः राज्य सरकार की अनुशंसा पर धनराशि जारी की जाएगी। यह धनराशि वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों और नवीनतम जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार जारी की जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज़
पैन कार्ड
बजट अनुमान मानदंडों के अनुसार हैं
परियोजना-वार लेखापरीक्षित खाते, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (पिछले दो वर्षों की) और संगठन की वार्षिक रिपोर्ट (पिछले दो वर्षों की) के साथ
यदि परियोजना पहले से चल रही है तो कर्मचारियों की सूची (प्रारूप के अनुसार)
यदि परियोजना पहले से चल रही है तो लाभार्थियों का विवरण
विधिवत हस्ताक्षरित निरीक्षण रिपोर्ट
आयकर अधिनियम की धारा 12A के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र
लाभार्थी स्वामियों सहित प्रबंधन समिति की सूची
परियोजना के परिसर के स्थान और वैधता के बारे में संगठन द्वारा स्व-घोषणा
शासी निकाय के संकल्प के साथ ज़मानत बांड, प्राधिकरण पत्र
आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण

लाभ
1. परियोजनाओं की व्यापक क्षेत्रवार सांकेतिक श्रेणियाँ जिनके लिए अनुदान सहायता पर विचार किया जाएगा, इस प्रकार हैं:
क्षेत्र: परियोजनाओं की श्रेणी
शिक्षा: 1. गैर-आवासीय विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों का संचालन और रखरखाव।
शिक्षा: 2. पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप की आदिवासी लड़कियों को प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन के लिए प्रायोजित करना।
स्वास्थ्य: 3. 10 या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों/औषधालयों का संचालन/रखरखाव।
स्वास्थ्य: 4. मोबाइल औषधालय
आजीविका: 5. कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन, जल संरक्षण और जैविक/प्राकृतिक खेती जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के समर्थन और क्षमता निर्माण के माध्यम से आजीविका और आय सृजन के अवसरों में वृद्धि।
2. उपरोक्त के अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदाओं, आपदाओं या महामारी के दौरान, जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रभावित क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से भोजन और पानी के प्रावधान सहित आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकता है, जिसके लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री के अनुमोदन से आईएफडी के परामर्श से मानदंड तय किए जा सकते हैं।
3. उन कार्यक्रमों/परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों और दूरदराज या कठिन क्षेत्रों में जनजातीय आबादी को लाभान्वित करती हैं।
4. इस योजना के तहत, संगठनों को अनुबंध-1 में दी गई विभिन्न परियोजनाओं के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनुदान दिया जाता है, जो आवर्ती और गैर-आवर्ती अनुदानों की अधिकतम सीमा के अधीन है।

पात्रता
आवेदक संगठन अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक कल्याण के संचालन और संवर्धन में संलग्न एक पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन (वीओ)/गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) होना चाहिए।
आवेदक संगठन (एनजीओ) को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860/राज्य सोसाइटी पंजीकरण/सार्वजनिक न्यास या संस्थाओं के अंतर्गत किसी क़ानून के तहत या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
आवेदक संगठन को नीति आयोग के एनजीओ-दर्पण पोर्टल (www.ngodarpan.gov.in)र पंजीकृत होना चाहिए।
संगठन के पास उस परियोजना के आकार और उद्देश्यों के समान गतिविधियाँ चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसके लिए अनुदान मांगा जा रहा है।
अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाला संगठन परियोजना के प्रबंधन के लिए किसी अन्य संस्था को अनुदान दिए बिना स्वयं परियोजनाओं का कार्यान्वयन करेगा।
संगठन नियमों और शर्तों का पालन करने और अनुबंध 2 में दिए गए अनुसार मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत होगा।
संगठन, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार, अनुदान के संबंध में, अध्यक्ष और सचिव या उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संयुक्त संचालन में, किसी अधिकृत अनुसूचित बैंक में अपने नाम से एक आधार-लिंक्ड बैंक खाता खोलेगा।
संगठन के नाम पर पैन और टैन नंबर होने चाहिए और कम से कम पिछले तीन वर्षों का आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किया होना चाहिए।
संगठन को आयकर अधिनियम की धारा 12ए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।
संगठन दिवालियापन का सामना नहीं कर रहा होना चाहिए और न ही सीबीआई/ईडी/सीबीआईसी या किसी अन्य केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा आर्थिक अपराधों के लिए पूछताछ या जाँच का सामना कर रहा होना चाहिए।
संगठन के पास परियोजना को आंशिक रूप से सह-वित्तपोषित करने की पर्याप्त वित्तीय क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि मंत्रालय से अनुदान केवल अनुबंध-1 में परिभाषित मुख्य गतिविधियों के समर्थन तक ही सीमित होगा।
अनुदान पर विचार करने से पहले, संगठन को अपने न्यासियों, प्रवर्तकों, लाभार्थी स्वामियों और प्रबंधन समिति का विवरण, पैन और आधार संख्या सहित, दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
संगठन को नीति आयोग/केंद्र/राज्य मंत्रालयों या सरकारी संगठनों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया होना चाहिए।
परियोजना शुरू करने के लिए कम से कम 75 लाभार्थियों की आवश्यकता होगी। हालाँकि, असाधारण मामलों में, राज्य सरकार के जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा उचित औचित्य के साथ, न्यूनतम 25 अनुसूचित जनजाति के छात्रों वाली परियोजना पर, जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री के अनुमोदन से, मंत्रालय द्वारा शैक्षिक परियोजना शुरू करने के लिए विचार किया जा सकता है।

“Scheme of Grant-in-Aid to Voluntary Organisations Working for the Welfare of Scheduled Tribes” योजना के अंतर्गत, शैक्षिक परियोजनाओं के लिए 75 लाभार्थियों की सामान्य लाभार्थी आवश्यकता में छूट दी जा सकती है, यदि परियोजना में न्यूनतम 25 अनुसूचित जनजाति के छात्र हों तथा मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन राज्य के जनजातीय कल्याण विभाग से औचित्य प्राप्त हो। इससे असाधारण परिस्थितियों में लचीलापन संभव हो जाता है, विशेष रूप से छोटे पैमाने पर शैक्षिक हस्तक्षेप के लिए।  

https://tribal.nic.in/Home.aspx

  • अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
  • योजना का उद्देश्य क्या है?
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच बढ़ाना और स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि-बागवानी उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में सेवाओं की कमी वाले आदिवासी क्षेत्रों में कमियों को दूर करना तथा अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए एक वातावरण प्रदान करना है। स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से एसटी के सामाजिक-आर्थिक विकास या आजीविका सृजन पर सीधा प्रभाव डालने वाली किसी अन्य नवीन गतिविधि पर भी विचार किया जा सकता है।
  • इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है?
  • जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
  • योजना के तहत अनुदान सहायता पर विचार करने के लिए परियोजनाओं की व्यापक क्षेत्रवार श्रेणियाँ क्या हैं?
  • शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका
  • योजना के तहत अनुदान सहायता पर विचार करने के लिए अन्य शर्तें क्या हैं?
  • इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदाओं, आपदाओं या महामारी के दौरान, जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रभावित क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से भोजन और पानी की व्यवस्था सहित आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर सकता है, जिसके लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री की स्वीकृति से अंतर्राष्ट्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (IFD) के परामर्श से मानदंड तय किए जा सकते हैं।
  • किस प्रकार की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी?
  • उन कार्यक्रमों/परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs), वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों और दूरस्थ या दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली जनजातीय आबादी को लाभान्वित करती हैं।
  • किस प्रकार की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी?
  • उन कार्यक्रमों/परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs), वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों और दूरस्थ या दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली जनजातीय आबादी को लाभान्वित करती हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार का संगठन आवेदन करने के लिए पात्र है?
  • अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक कल्याण के संचालन और संवर्धन में संलग्न कोई भी पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन (VO)/गैर-सरकारी संगठन (NGO) इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र है।
  • क्या किसी संगठन के लिए नीति आयोग के NGO-दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है?
  • हाँ, आवेदक संगठन को नीति आयोग के NGO-दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए संगठन के पास कितने वर्षों का अनुभव आवश्यक है?
  • जिस परियोजना के लिए अनुदान मांगा जा रहा है, उसके आकार और उद्देश्यों के समान गतिविधियों को चलाने में संगठन के पास कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
  • आवेदक संगठन इस योजना के अंतर्गत कैसे आवेदन कर सकता है?
  • नए और मौजूदा गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सभी अनुदान प्रस्ताव मंत्रालय के एनजीओ पोर्टल (https://ngo.tribal.gov.in/ngo-login) के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने होंगे। भौतिक प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

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