State Disability Pension
सामाजिक कल्याण एवं जनजातीय मामलों के विभाग ने मिजोरम सरकार द्वारा वित्तपोषित राज्य विकलांगता पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना पूरी तरह से अंधे या बिस्तर पर पड़े 200 पात्र व्यक्तियों को 350 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करती है।

सामाजिक कल्याण एवं जनजातीय मामलों के विभाग ने मिजोरम सरकार द्वारा वित्तपोषित
State Disability Pension
योजना शुरू की है। यह योजना पूरी तरह से अंधे या बिस्तर पर पड़े 200 पात्र व्यक्तियों को 350 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करती है।
- लाभार्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 79 वर्ष है।
- आवेदक मिजोरम का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक पूर्णतः अंधा होना चाहिए अथवा विकलांगता के कारण बिस्तर पर पड़ा होना चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से होना चाहिए।
चरण 1: आवेदक सादे कागज़ पर आवेदन लिखता है।
चरण 2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्वयं सत्यापित करें)।
चरण 3: विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन दस्तावेजों के साथ जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करें
चरण 4: संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें, जिसके पास आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे कि जमा करने की तिथि और समय, और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल हो।
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- यूडीआईडी/विकलांगता प्रमाणपत्र
- बीपीएल स्थिति का प्रमाण (पारिवारिक राशन कार्ड)
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (पहला पृष्ठ जिस पर खाताधारक का नाम और खाता संख्या अंकित हो)
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रति माह 350 रुपये की वित्तीय सहायता।
- आवेदक मिजोरम का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक पूर्णतः अंधा होना चाहिए अथवा विकलांगता के कारण बिस्तर पर पड़ा होना चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से होना चाहिए।
- आवेदक मिजोरम का निवासी नहीं है ।
- राज्य विकलांगता पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?
- मिजोरम के वे निवासी जो पूर्णतः अंधे हैं या बिस्तर पर पड़े हैं तथा बीपीएल श्रेणी में आते हैं।
- मासिक पेंशन राशि कितनी प्रदान की जाती है?
- पात्र प्राप्तकर्ताओं को प्रति माह ₹350 मिलते हैं।
- इस योजना से कितने लोग लाभान्वित हो सकते हैं?
- यह योजना 200 योग्य व्यक्तियों को सहायता प्रदान करती है।
- मैं इस योजना के लिए आवेदन कैसे करूं?
- आवेदन सादे कागज पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्थानीय डीएसडब्ल्यूओ को प्रस्तुत किया जा सकता है।
- आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
- यूडीआईडी/विकलांगता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो, बीपीएल स्थिति प्रमाण और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
- क्या आंशिक विकलांगता वाले लोग आवेदन कर सकते हैं?
- नहीं, केवल वे लोग ही पात्र हैं जो पूर्णतः अंधे हैं या बिस्तर पर पड़े हैं।
- क्या पात्रता के लिए कोई आयु सीमा है?
- यह योजना मुख्य रूप से विकलांग व्यक्तियों पर केंद्रित है, न कि आयु प्रतिबंधों पर
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