State Marriage Assistance Scheme

"सामाजिक एवं जनजातीय कल्याण विभाग, यूटी लद्दाख द्वारा शुरू की गई State Marriage Assistance Scheme का उद्देश्य AAY या PHH राशन कार्डधारक परिवारों की महिला लाभार्थियों को ₹50,000/- की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजन लाभार्थियों को ₹1,00,000/- मिलते हैं। आवेदन लेह या कारगिल में जिला या तहसील समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।"
State Marriage Assistance Scheme

“सामाजिक एवं जनजातीय कल्याण विभाग, यूटी लद्दाख द्वारा शुरू की गई State Marriage Assistance Scheme का उद्देश्य AAY या PHH राशन कार्डधारक परिवारों की महिला लाभार्थियों को ₹50,000/- की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजन लाभार्थियों को ₹1,00,000/- मिलते हैं। आवेदन लेह या कारगिल में जिला या तहसील समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।”

  • लद्दाख में राज्य विवाह सहायता योजना को संशोधित कर 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी कर दिया गया है। यह योजना दिव्यांगजन लाभार्थियों के लिए विशेष प्रावधानों के साथ विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का संचालन सामाजिक और जनजातीय कल्याण विभाग, यूटी लद्दाख द्वारा किया जाता है।
  • इस योजना को ऑनलाइन फॉर्म भरने पर 100 से 200 रुपये तक फीस लिया जाता है ।
  • इस योजना के लिए हितग्राही की उम्र 18 से अधिक होनी चाहिए ।
  • लद्दाख की निवासरत युवती जिसकी उम्र 18 वर्ष हो और वे ही इस योजना हेतु पात्र है ।
  • ऑफ़लाइन
  • चरण 1: इच्छुक आवेदक को जिला समाज कल्याण कार्यालय में (कार्यालय समय के दौरान) जाना चाहिए और भरे हुए आवेदनों को जारी करने और एकत्र करने के लिए विशेष रूप से सौंपे गए कर्मचारियों से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए।
    या
    इच्छुक आवेदक को आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप का प्रिंट लेना चाहिए।
  • चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएँ (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेज़ों की प्रतियाँ संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापित)।
  • चरण 3: लेह/कारगिल में विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारी/तहसील समाज कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता को दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करें
  • चरण 4: लेह/कारगिल में विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारी/तहसील समाज कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता से रसीद या पावती का अनुरोध करें, जिनके पास आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे कि जमा करने की तिथि और समय, और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल हैं।
  • आवश्यक दस्तावेज
  • दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरें – दुल्हन और दूल्हे दोनों की।
  • आधार कार्ड – दुल्हन और दूल्हे दोनों की।
  • जन्म प्रमाण पत्र – दुल्हन और दूल्हे दोनों की।
  • एएवाई/पीएचएच राशन कार्ड जिसमें आवेदक या उसके पिता/पति (विधवा के मामले में) का नाम लिखा हो (एसडीएम/तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र)।
  • निवासी प्रमाण पत्र (एसडीएम/तहसीलदार द्वारा जारी)।
  • विधवा आवेदक के मामले में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • तलाक का आदेश (तलाकशुदा आवेदक के मामले में न्यायालय द्वारा जारी)।
  • शपथ पत्र (अविवाहित महिला आवेदक के लिए उसकी पहले शादी नहीं हुई है)।
  • यूडीआईडी ​​कार्ड की प्रति या विकलांगता प्रमाण पत्र।
  • लाभ
  • महिला लाभार्थियों को ₹50,000/- की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  • दिव्यांगजन लाभार्थियों को ₹1,00,000/- की वित्तीय सहायता दी गई है।
  • पात्रता
  • आवेदक अंत्योदय अन्न योजना (AAY) या प्राथमिकता वाले घरेलू (PHH) राशन कार्डधारक परिवारों से संबंधित होना चाहिए।
  • दूल्हा और दुल्हन लद्दाख के स्थायी निवासी होने चाहिए।
  • दुल्हन की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • दूल्हे की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • यह विवाह दूल्हा और दुल्हन के बीच पहला विवाह होना चाहिए।
  • दिव्यांगजन आवेदक जो “दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016” में परिभाषित बेंचमार्क विकलांगताओं से ग्रस्त हैं, वे पात्र हैं।
  • ये योजना सिर्फ लद्दाख के निवासियों के लिए है ।

https://socialwelfare.ladakh.gov.in/contactus.php

  • अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
    लद्दाख राज्य विवाह सहायता योजना क्या है?
  • लद्दाख राज्य विवाह सहायता योजना एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है जो पात्र महिला लाभार्थियों को उनके विवाह के लिए एकमुश्त सहायता प्रदान करता है।
  • लद्दाख State Marriage Assistance Scheme के लिए कौन पात्र है?
  • अंत्योदय अन्न योजना (AAY) या प्राथमिकता वाले घरेलू (PHH) राशन कार्डधारक परिवारों से संबंधित महिला लाभार्थी, और दिव्यांगजन लाभार्थी जो “दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016” में परिभाषित बेंचमार्क विकलांगताओं के साथ हैं।
  • इस योजना के तहत क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
  • महिला लाभार्थियों को ₹50,000 मिलते हैं, जबकि दिव्यांगजन लाभार्थियों को ₹1,00,000/- मिलते हैं।
  • इस योजना के लिए पात्र होने के लिए दूल्हा और दुल्हन की आयु क्या होनी चाहिए?
  • दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और दूल्हे की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • क्या लाभार्थियों को लद्दाख का निवासी होना चाहिए?
  • हां, दूल्हा और दुल्हन दोनों को लद्दाख का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थियों को वित्तीय सहायता कैसे प्रदान की जाती है?
  • वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के आधार से जुड़े बचत बैंक खाते में जमा की जाती है।
  • योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
  • आवेदकों को AAY या PHH राशन कार्ड, आधार कार्ड, लद्दाख में निवास का प्रमाण, आयु प्रमाण और विकलांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांगजन लाभार्थियों के लिए) प्रदान करना होगा।
  • आवेदन कहाँ जमा किए जाने चाहिए?
  • आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी, तहसील समाज कल्याण अधिकारी या लेह/कारगिल में विभाग के सामाजिक कार्यकर्ता को जमा किए जाने चाहिए।
  • संशोधित योजना कब प्रभावी हुई?
  • संशोधित योजना 1 जनवरी, 2024 को प्रभावी हुई।
  • पात्रता कैसे निर्धारित की जाती है और वित्तीय सहायता कैसे स्वीकृत की जाती है?
  • पात्रता दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाती है, और समिति धन की उपलब्धता के अधीन वित्तीय सहायता स्वीकृत करती है।

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