Sant Surdas Scheme

गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सामाजिक सुरक्षा निदेशक द्वारा “संत सूरदास योजना” शुरू की गई। इस योजना के तहत, 0 से 17 वर्ष की आयु के उन दिव्यांगजनों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनकी विकलांगता 80% से अधिक है और जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की सूची में पंजीकृत हैं।
- Scheme Announced Date/योजना की घोषणा तारीख
28-04-2012
- Application Start/आवेदन की शुरुआत
योजना वर्तमान में चल रही है
- Deadline For Apply/आवेदन की अंतिम तिथि
अभी बहुत समय है
- Application Fee/आवेदन शुल्क
सब आप पे डिपेंड करता है
- संत सूरदास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की कोई फीस नहीं है। यह योजना मुफ्त है।
- Age Limit/लाभार्थी की उम्र सीमा
- आवेदक की आयु 0 से 17 वर्ष होनी चाहिए।
- Who is Beneficiaries /लाभार्थी कौन है ?
- आवेदक गुजरात का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 0 से 17 वर्ष होनी चाहिए।
- 80 या उससे अधिक विकलांगता वाले लोग या वे लोग जो कृत्रिम अंगों की सहायता से भी स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकते।
- आवेदक गुजरात का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 0 से 17 वर्ष होनी चाहिए।
- 80 या उससे अधिक विकलांगता वाले लोग या वे लोग जो कृत्रिम अंगों की सहायता से भी स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकते।
चरण 01: पात्र आवेदक ई-समाज कल्याण पोर्टल पर जा सकते हैं: https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/
चरण 02: होम पेज पर, ‘नागरिक लॉगिन’ टैब के अंतर्गत, नए उपयोगकर्ता ‘कृपया यहां पंजीकरण करें’ पर क्लिक करें।
चरण 03: आधार कार्ड के अनुसार अपना पूरा नाम, लिंग, जन्म तिथि, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, जाति आदि दर्ज करें और फिर ‘रजिस्टर’ पर क्लिक करें।
चरण 04: सफल पंजीकरण के बाद, आवेदक अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।
चरण 05: अब, अपनी प्रोफ़ाइल अपडेट करने के लिए ‘उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल’ पर क्लिक करें।
चरण 06: सभी अनिवार्य जानकारी भरें और फिर ‘अपडेट’ पर क्लिक करें
चरण 07: प्रोफाइल सफलतापूर्वक अपडेट करने के बाद होम पेज पर दिखाई दे रही योजना का चयन करें, एक आवेदन पत्र खुल जाएगा।
चरण 08: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य विवरण भरें और सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
चरण 09: अब नियम एवं शर्तों से सहमत हों और ‘एप्लिकेशन सहेजें’ पर क्लिक करें।
चरण 10: आवेदन पत्र जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंट आउट ले लें। आवेदक अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करके आवेदन की स्थिति जानने के लिए आवेदन संख्या नोट कर सकते हैं।
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- आवेदक का आधार कार्ड
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
- सिविल सर्जन से विकलांगता पहचान पत्र/विकलांगता प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र (स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र)
- इस आशय का प्रमाण पत्र कि उसका नाम 20 तक अंक के साथ बीपीएल सूची में शामिल है
- निवास प्रमाण (राशन कार्ड/बिजली बिल/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/चुनाव कार्ड में से कोई एक)
- बैंक पासबुक/रद्द चेक की प्रथम पृष्ठ प्रति
- आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज़
- इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से ₹1,000/- की मासिक सहायता दी जाती है।
- आवेदक गुजरात का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 0 से 17 वर्ष होनी चाहिए।
- 80 या उससे अधिक विकलांगता वाले लोग या वे लोग जो कृत्रिम अंगों की सहायता से भी स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकते।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) सूची में पंजीकृत होना चाहिए तथा बीपीएल स्कोर 20 तक होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गुजरात के दिव्यांगजन (ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से बीपीएल में शामिल दिव्यांगजन और शहरी क्षेत्र के लिए आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार) इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र हैं।
- आवेदक के पास राज्य सरकार द्वारा जारी विकलांगता कार्ड होना चाहिए।
- जो आवेदक गुजरात का मूल निवासी नहीं है ।
- आवेदक की आयु 0 से 17 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए।
- Official Link/आधिकारिक वेबसाईट
- संत सूरदास योजना क्या है?
- “संत सूरदास योजना” गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सामाजिक रक्षा निदेशक द्वारा शुरू की गई एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- इस योजना के लिए कौन पात्र है?
- गुजरात के मूल निवासी, 0 से 17 वर्ष की आयु के, 80% या उससे अधिक विकलांगता वाले तथा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) सूची में पंजीकृत व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र हैं।
- योजना के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
- लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से राज्य सरकार से ₹1,000/- की मासिक सहायता मिलती है।
- क्या इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित है?
- हां, लाभार्थी की आयु 18 वर्ष हो जाने पर वित्तीय सहायता बंद हो जाती है।
- योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- पात्र आवेदक ई-समाज कल्याण पोर्टल: https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
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